
हुक्का बार में बैठने वाले युवक युवतियों की अब खैर नहीं, संचालक की भी होगी धड़-पकड़ सीधे इस विभाग की पड़ी नज़र
बिलासपुर. शहर के हुक्का बार (hookah bar in bilaspur) पर लगाम नहीं लग पा रहा है । ऐसे में अब हुक्का बार में स्वास्थ्य विभाग छापेमार कार्रवाई की तैयारी में है। हुक्का बार संचालन करने वालों की सूची तैयार हो रही है। स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है होटल ,बार आदि में धुम्रपान करना कोटपा एक्ट के तहत आता है इस नियम के तहत कार्रवाही की जाएगी। कार्रवाही के दौरान पुलिस भी साथ में रहेगी।
लोग होटल का लाइसेंस (why is sheesha banned) लेकर चोरी छिपे हुक्का परोस रहे हैं। जहां युवा वर्ग नशे की लत में फंसकर असामाजिक गतिविधि को अंजाम देते हैं। ऐसे हुक्का बार पर लगाम लगाने के लिए (hookah law in india) कुछ दिन पहले कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस ने छापा मारा था। (bilaspur crime news) इसके बावजूद हुक्का बार बंद नहीं हुआ इधर धीरे-धीरे हुक्का बार फिर से खुल गए हैं। इनकी संख्या दिनों दिन बढऩे लगी है। (chhattisgarh crime) शासन ने कोटपा एक्ट 2003 के तहत इन पर नियंत्रण लगाने का फैसला लिया है। इस कानून के तहत सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करना मना है। इसके दायरे में होटल, बार आदि भी आते हैं। शासन ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को पुलिस के सहयोग से छापामार कार्रवाई करेगी। इसके लिए सीएमएचओ कार्यालय में टीम तैयार किया जा रहा है कार्रवाही के दौरान पुलिस भी साथ में रहेगी।
ये हैं कोटपा एक्ट का नियम (cotpa act 2018)
कोटपा एक्ट 2003 के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान या तंबाकू से बने उत्पाद को नहीं बेचा जा सकता है। धूम्रपान करने वाले और बेचने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। (cotpa act amendment 2018) नियमों का पालन नहीं करने पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। (cotpa act 2017 in hindi)
हुक्का बार के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए टीम तैयार की जा रही है। शहर में संचालित हुक्का बार का पता लगाया जा रहा है। कार्रवाही के दौरान पुलिस भी साथ रहेगी।
डॉ. प्रमोद महाजन, सीएमएचओ
Published on:
15 Jul 2019 07:14 pm
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