
जमीन की खरीदी-बिक्री करने जा रहे हैं तो जान लो नियम, लॉक डाउन के बाद क्या बदले हालात
बिलासपुर . जमीन की खरीदी-बिक्री में लगने वाला पंजीयन शुल्क चालू वित्तीय वर्ष में नहीं बढेग़ा। पिछले साल की दर पर ही जमीन खरीदी-बिक्री का पंजीयन किया जाएगा। वाणिज्यिक कर (पंजीयन ) विभाग ने यह आदेश जारी किया है।
नोवेल कोरोना वायरस के सर्वव्यापी महामारी से संक्रमण की संभावना एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों बनाया गया है। इस बाजार मूल्य का प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में नई दरें निर्धारित की जाती है। बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के पुनरीक्षण नियम -2000 के नियम 12-क में शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वर्ष 2019-20 की प्रभावी बाजार मूल्य गाइड दरों तथा उसके उपबंधों की प्रभावशीलता को 30 जून तक वृद्धि की गई थी।
वाणिज्यिक कर विभाग के अवर सचिव मारियानुस तिग्गा ने आदेश जारी करके बाजार मूल्य गाइड दरों और उसके उपबंधों की प्रभावशीलता तिथि 31 मार्च 2021 तक वृद्धि की गई है।
आदेश पहुंचा
पुराने दर पर जमीनों का पंजीयन शुल्क लेने का आदेश पहुंच गया है। इस साल बाजार मार्गदर्शिका सिद्धांत बीते वित्तीय वर्ष के दर पर लागू रहेगी।
उषा साहू, जिला पंजीयक,बिलासपुर
Published on:
23 May 2020 08:28 pm
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