
सौम्या चौरसिया को मिली जमानत (photo source- Patrika)
Soumya Chaurasia Bail: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel की पूर्व उपसचिव सौम्या चौरसिया को अहम राहत मिली है। Chhattisgarh High Court ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुआ था।
पिछली सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब जारी आदेश में कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को जमानत देने का निर्णय सुनाया है। गौरतलब है कि उन्होंने Enforcement Directorate (ईडी) और एसीबी/ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने यह राहत प्रदान की। शराब घोटाले से जुड़े आरोपों में गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया लंबे समय से न्यायिक हिरासत में थीं। हाईकोर्ट के इस फैसले को उनके लिए महत्वपूर्ण कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
सौम्या चौरसिया के अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने मीडिया को बताया कि हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। हालांकि, यह राहत कुछ निर्धारित शर्तों के साथ दी गई है। अभी अदालत का विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं हुआ है। वकील के अनुसार, अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा इस मामले में चार्जशीट दाखिल किए जाने के दिन से जमानत प्रभावी होगी। फिलहाल ईडी इस प्रकरण में जल्द ही चालान पेश करने की तैयारी कर रही है।
Updated on:
28 Feb 2026 06:42 pm
Published on:
28 Feb 2026 06:23 pm
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