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नए साल में नया ​नियम, अब नगद मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता, जारी हुआ आदेश

Dearness Allowance Update: अधिक भुगतान होने पर अधिकारियों से वसूली भी होगी। जिस कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं वहीं से महंगाई भत्ते का निर्धारण किए जाने के साथ उन्हें भुगतान किया जाएगा।

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Dearness Allowance Update: प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को अब बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नगद मिलेगा। इसके साथ ही मैट्रिक्स में निर्धारित वेतन के आधार पर भत्ते का निर्धारण होगा। अधिक भुगतान होने पर अधिकारियों से वसूली भी होगी। जिस कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं वहीं से महंगाई भत्ते का निर्धारण किए जाने के साथ उन्हें भुगतान किया जाएगा।

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सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव अन्वेष घृ़तलहरे ने प्रदेश स्तर पर जारी फरमान में कहा है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग) द्वारा 1 जनवरी 2023 से (38 फीसदी से 42 फीसदी ) पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। अखिल भारतीय सेवायें (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 के नियम-3 के तहत् पुनरीक्षित दरें अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को लागू हो गई है।

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इसलिए राज्य शासन व राज्य में कायरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को 1 जनवरी 2023 से पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है। आदेश के तहत पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग द्वारा बताई गई रीति से होगा। इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते का भुगतान एक जनवरी 2023 से नगद किया जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।

महंगाई भत्ते का कोई भाग मूलभूत नियम
(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जाएगा। आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाये जाने पर अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूल की जाएगी। एरियर्स के रूप में दी जाने वाली राशि उसी कार्यालय द्वारा बनाये जाएंगे, जहां से संबंधित अधिकारी का वेतन आहरण किया गया है।

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