3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

CG News: 270 एकड़ जमीन पर कार्य व नाइट लैंडिंग की प्रक्रिया इसी माह पूरी करें

CG News: हाईकोर्ट ने बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 1014 एकड़ जमीन में से फिलहाल 270 एकड़ जमीन पर कार्य अनुमति एवं नाइट लैंडिंग का कार्य नवंबर तक पूर्ण करने का आदेश दिया है।

2 min read
Google source verification
CG News: 270 एकड़ जमीन पर कार्य व नाइट लैंडिंग की प्रक्रिया इसी माह पूरी करें

CG News: 270 एकड़ जमीन पर कार्य व नाइट लैंडिंग की प्रक्रिया इसी माह पूरी करें

बिलासपुर। CG News: हाईकोर्ट ने बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 1014 एकड़ जमीन में से फिलहाल 270 एकड़ जमीन पर कार्य अनुमति एवं नाइट लैंडिंग का कार्य नवंबर तक पूर्ण करने का आदेश दिया है।

यह भी पढ़ें: CG News: सिम्स की अव्यवस्थाओं को सुधारने आईएएस अफसर प्रसन्ना ओएसडी नियुक्त

कोर्ट ने चार सप्ताह में केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग के पश्चात शेष भूमि भी हस्तांतरित करने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के सचिव एवं राज्य सरकार के मुख्य सचिव इस संबंध में बैठक करें। दोनों को इस विवाद का निराकरण जल्द से जल्द करना चाहिए। प्रकरण की आगामी सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की है।


एयरपोर्ट के उन्नयन के संबंध में पत्रकार कमल कुमार दुबे एवं उच्च न्यायालय प्रैक्टिसिंग बार की जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई हुई। जस्टिस गौतम भादुड़ी एवं जस्टिस दीपक तिवारी की खंडपीठ में पिछले आदेश के तारतम्य में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि 1014 एकड़ जमीन एयरपोर्ट को देने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की कैबिनेट मीटिंग के बाद फैसला लिया जाना है।

लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये भी बताया गया कि 270 एकड़ जमीन की एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए फिलहाल अत्यंत आवश्यकता है। इसमें काम चालू करने के निर्देश देने के लिए केंद्र सरकार तैयार है।

लेकिन राज्य शासन उसके लिए अलग से एक नया आवेदन प्रस्तुत करे। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने बताया गया कि उनके द्वारा पहले ही संपूर्ण जमीन हस्तांतरण के लिए आवेदन केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया जा चुका है। केंद्र को राज्य सरकार के द्वारा संपूर्ण राशि 93 करोड़ भी ट्रांसफर की जा चुकी है। राज्य की तरफ से कोई भी कार्रवाई शेष नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को फिलहाल 270 एकड़ पर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए कार्य अनुमति जारी करे।

यह भी पढ़ें: CG Election 2023: अभनपुर में पीएम मोदी पर जमकर बरसे सीएम बघेल, बोले- अडानी का दिखता हैं विकास...

दिल्ली के लिए उड़ान जारी रखने के लिए प्रयास के निर्देश...

कोर्ट में सभी पक्षकारों ने यह भी बताया कि बिलासपुर से दिल्ली लिए सीधी वायु सेवा 30 अक्टूबर से चालू हो गई है। इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, एएआई, अलायन्स एयर को इस सीधी वायु सेवा को निरंतर रखने के लिए प्रयास करने लिए कहा है। साथ ही बिलासपुर से कोलकाता, हैदराबाद और दूसरी मेट्रो सिटीज के लिए भी सीधी वायु सेवा प्रदान की जानी चाहिए। इस पर अलायन्स एयर की तरफ से बताया गया कि शीघ्र ही बिलासपुर से कोलकाता एवं हैदराबाद के लिए विंटर शेड्यूल के तहत सीधी वायु सेवा चालू हो सकती है, जिसके लिए राज्य, केंद्र सरकार, एएआई और अलायन्स एयर प्रयासरत है।