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Rhea Chakraborty की जमानत याचिका पर वकील ने दी सुशांत पर दलील, कहा- उनके अपराध की सजा कम तो रिया की सजा ज्यादा क्यों?

Published: Sep 29, 2020 09:12:36 pm

Submitted by:

Neha Gupta

सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल सामने आने के बाद जेल में बंद रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) की आज बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई चली। जहां रिया के वकील ने सभी दलीले दीं।

Rhea Chakraborty plea hearing on bail

Rhea Chakraborty plea hearing on bail

नई दिल्ली | ड्रग्स मामले (Drug Case) में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) की तरफ से लगातार जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की जा रही है। मंगलवार को रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर 7 घंटे चली सुनवाई में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मंगलवार को रिया के वकील सतीश मानेशिंदे ने अपनी दलील में कई प्वाइंट्स रखे। उन्होंने अपनी सभी दलीलों में सुशांत सिंह राजपूत को घेरने की कोशिश की। सतीश मानेशिंदे (Satish Maneshinde) ने कहा कि सुशांत, रिया के उनके जीवन में आने से पहले ही ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। इस बात को उनके साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस ने भी कुबूल किया है। सुशांत के खिलाफ रिया समेत तीन एक्ट्रेसेस बोल चुकी हैं कि वो ड्रग्स लिया करते थे।

रिया के वकील ने सुशांत के ड्रग्स लेने वाली दलील पर आगे कहा कि रिया और शोविक ने किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं खरीदा। एनसीबी ने जो आरोप लगाया है कि उसमें सुशांत के डेबिट कार्ड से 10,000 रुपए तो रिया ने निकाले थे लेकिन किस चीज के लिए इसका कोई सबूत उनके पास नहीं है। वहीं रिया के अलावा श्रद्धा कपूर और सारा अली खान भी बता चुकी हैं कि सुशांत को ड्रग्स की आदत थी। ऐसे में अगर आज सुशांत जीवित होते तो उन्हें ड्रग्स का सेवन करने के अपराध में धारा 27 के 6 महीने से 1 साल की सजा हो सकती थी। जबकि रिया और शोविक को धारा 27A के आधार पर ओरोपित किया जा रहा है। जिसमें 10-20 साल की सजा का प्रावधान है। सुशांत ड्रग्स का सेवन करने वाले मुख्य आरोपी हुए लेकिन उनके लिए सजा 1 साल और रिया को 25 ग्राम की ड्रग्स खरीदने के लिए उनके ऊपर धारा 27ए लगाना गैर वाजिब है।

सतीश मानेशिंदे ने ये दलील भी दी है कि एनसीबी के पास थोड़ी मात्रा में रिया ने ड्रग्स खरीदी थी इसके अलावा कोई और सबूत नहीं है। ऐसे में रिया ड्रग सप्लायर नहीं हुईं। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीबी के पास मामले की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सुशांत केस की जांच सिर्फ सीबीआई ही कर सकती है।

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