
उत्तर प्रदेश के बदायूं की जामा मस्जिद में भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर होने के दावे को लेकर दायर की गई याचिका की स्वीकृति के बाद आज इंतजामिया कमेटी अपना पक्ष रखेगी। दरअसल, इस मामले को लेकर दायर की गई याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करने के बाद 15 सितंबर की तारीख दी थी। हिंदू महासभा की तरफ से 18 अधिवक्ताओं के वकालतनामा लगाए गए हैं। जबकि इंतजामिया कमेटी के तीन वकील अपना पक्ष रखकर कोर्ट में खड़े होंगे। गौरतलब है कि बदायूं के मोहल्ला टोली सोथा स्थित जामा मस्ज्दि है। पिछले कई दिनों से मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर के होने का दावा किया जा रहा है। जिसपर सुनवाई करते हुए पिछले 2 सितंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन विजय कुमार गुप्ता ने सुनवाई को स्वीकार किया था। साथ ही दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करते हुए 15 सितंबर को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था।
बदायूं के कोर्ट में दायर की गई थी याचिका
बता दें कि पिछले दिनों ही अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल समेत पांच अन्य पक्षकारों की तरफ से सिविल जज सीनियर डिवीजन बदायूं के कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि यहां मौजूद जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव महाराज का मंदिर है। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मुकदमे को सुनवाई के लिए दर्ज करना है या नहीं इसके लिए 2 सितंबर को मामले में सुनवाई की थी। जहां सिविल जज सीनियर डिवीजन विजय कुमार गुप्ता ने नीलकंठ महादेव मंदिर पक्षकारों की ओर से दायर याचिका को नियमानुसार दर्ज कर सुनवाई का आदेश पारित करते हुये इंतजामिया कमेटी को नोटिस जारी कर 15 सितंबर को मामले में सुनवाई की तारीख दी थी।
गजट जारी करने का आदेश हुआ था जारी
वहीं अब इस मामले में हिंदू महासभा की तरफ से अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल और ज्ञानेंद्र प्रकाश पक्षकार हैं। उनकी ओर से अधिवक्ता विवेक रेंडर, अरविंद परमार, डॉ. अनुराग शर्मा आदि हैं। बता दें कि जामा मस्जिद से जुड़े पक्षकारों को गजट के माध्यम से सूचित करने के लिए भी पिछले दिनों प्रक्रिया अपनाई गयी थी। जामा मस्जिद से जुड़े पक्षकारों में जिस इंतजामिया कमेटी का उल्लेख किया गया था कि उसका मुख्यालय लखनऊ है। इस कारण जामा मस्जिद से जुड़े अन्य पक्षकारों की संभावना को देखते हुए गजट जारी करने का आदेश हुआ था।
Published on:
15 Sept 2022 10:27 am
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