
बुलंदशहर। अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला जल्द आने वाला है। इसको लेकर जिला प्रशासन शांति व्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत है। जिला प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना कर टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इस पर फाेन करके कोई भी शख्स सूचना दे सकता है। यह नंबर 30 नवंबर तक चलेगा।
यह कहा डीएम ने
बुलंदशहर डीएम (Bulandshahr DM) रविंद्र कुमार और एसएसपी (Bulandshahr SSP) संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार (Tuesday) को प्रेस वार्ता की। इसमें डीएम ने कहा कि सरकार की स्पष्ट मंशा है कि अमन-चैन बना रहे। दो दिन पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ वार्ता की गई थी जबकि कल हिंदू समुदाय के लोगों के साथ वार्ता की गई। इसके साथ ही कॉलेज और बड़े-बड़े ग्रुप्स से बीत की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि जो भी कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ड्रोन कैमरे से रखी जा रही नजर
उन्होंने कहा कि फ्लैग मार्च कर लोगों को मैसेज देने का प्रयास हो रहा है कि कोई भी पक्ष किसी भी अनावश्यक विवाद को बढ़ावा न दे। ऐसा संदेश जनता तक पहुचाने की अपील की गई है। जिन क्षेत्रों में दोनों पक्षों के लोग रह रहे हैं, उन पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। इसे देखा जाएगा कि किसी ने छत पर लाठी-डंडे या कोई पत्थर तो नहीं रख रखे हैं। साथ ही हर तहसील को आदेश दिया गया है। इसके तहत सभी शरारती तत्व के लोगों का 2 लाख रुपये का मुचलका भी किया जा रहा है, जिससे कोई भी किसी तरह की घटना नहीं कर पाए। असामाजिक तत्वों की लिस्ट मिल गई है। अगर वे नहीं माने तो उन पर एनएसए की कार्रवाई होगी।
सोशल मीडिया पर रखी जा रही है नजर
सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस पर कई भ्रामक सूचनाएं दी जाती हैं, जिससे माहौल बिगड़ता है। व्हाट्सऐप (Whatsapp) एडमिन अपने ग्रुप पर किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट पर तुरंत र्कारवाई करें। सोशल मीडिया पर डाली गई विवादित टिप्पणी पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इसमें 24 घंटे कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इससे समय पर सूचना मिल सकेगी, जिससे घटना को समय रहते रोका जा सकता है। इसके लिए एक ट्रोल फ्री नंबर 05732-282828 भी जारी किया गया है। इसके लिए दाे अधिकारी और तीन कर्मचारी 24 घंटे 30 नवंबर तक तैनात रहेंगे। इसके अलावा 112 नंबर पर भी फोन करके सूचना दे सकते हैं।
Updated on:
06 Nov 2019 09:37 am
Published on:
06 Nov 2019 09:36 am
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