
बुलंदशहर। कोरोना के लक्षण वाले सभी मरीजों को सरकारी अस्पताल तक लाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक और हेल्पलाइन (1800-180-5146) जारी किया है। यह हेल्पलाइन सिर्फ प्राइवेट मेडिकल स्टोर चला रहे फार्मासिस्ट, आशा, एएनएम व आंगनबाड़ी के लिए होगी। इस बाबत बुलंदशहर जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रमुख सचिव- स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना पर अंकुश तभी लगाया जा सकता है जब इसके लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति को फौरन अस्पताल लाया जाए, टेस्ट हो और अगर पाजिटिव है तो तुंरत इलाज शुरू हो। बहुत से लोग बुखार, खांसी की दवा मेडिकल स्टोर से लेते हैं। मेडिकल स्टोर के फार्मासिस्ट को ऐसे किसी भी व्यक्ति की डिटेल इस हेल्पलाइन नंबर पर बताना है। इससे हम उस शख्स को फालोअप कर सकेंगे और अगर वह कोरोना के लक्षण की गिरफ्त में आता है तो उसका इलाज करवा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि यह हेल्पलाइन आम जनता के लिए नहीं है। इस पर प्राइवेट फार्मासिस्ट के अलावा आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी काल कर सकेंगी। आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी भी अपने संपर्क में आए किसी भी बुखार, खांसी के लक्षण वाले व्यक्ति के बारे में इस हेल्पलाइन पर सूचित कर सकेंगी। आम जनता के लिए पहले से ही हेल्पलाइन नंबर (1800-180-5145) चल रही है जिसपर वह अपनी समस्या बयान कर सकते हैं।
Updated on:
13 Jun 2020 11:46 am
Published on:
13 Jun 2020 11:44 am
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