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एंबुलेंस की दरें निर्धारित, ज्यादा किराया वसूलने की करें शिकायत

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रोगियों के उपचार के दौरान उचित दर पर एंबुलेंस सुविधा मिले, इसके लिए जिला परिवहन विभाग ने एम्बुलेंस की दरें निर्धारित कर रखी है।

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एंबुलेंस की दरें निर्धारित, ज्यादा किराया वसूलने की करें शिकायत

एंबुलेंस की दरें निर्धारित, ज्यादा किराया वसूलने की करें शिकायत

बूंदी. कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रोगियों के उपचार के दौरान उचित दर पर एंबुलेंस सुविधा मिले, इसके लिए जिला परिवहन विभाग ने एम्बुलेंस की दरें निर्धारित कर रखी है।
जिला परिवहन अधिकारी भगवान करमचंदानी ने बताया कि एम्बुलेंस किराए पर लेने के लिए प्रथम 10 किलोमीटर तक 500 रुपए निर्धारित किए हैं। इसमें आना और जाना शामिल है। 10 किलोमीटर के बाद वैन आदि के लिए 12.50 रुपए प्रति किलोमीटर, बड़ी गाडिय़ों के लिए 14.50 रुपए प्रति किलोमीटर तथा अन्य बड़े एम्बुलेंस व शव वाहन के लिए 17.50 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित किए हैं। एसी वाहन होने पर एक रुपए प्रति किलोमीटर अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कोविड के मरीज एवं शव को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीपीई किट एवं सैनेटाइजेशन का व्यय प्रति चक्कर 350 रुपए अतिरिक्त लिया जा सकेगा। एम्बुलेंस तथा शव वाहनों का किराया दोनों तरफ का देय होगा, क्योंकि यह वाहन वापसी यात्रा में उपयोग में नहीं लिए जा सकते। इस लिए 10 किलोमीटर से अधिक चलने पर वाहनों को प्रथम 10 किलोमीटर के अतिरिक्त चलने वाली दूरी को दो गुना (आने व जाने) करने के बाद कुल किलोमीटर की गणना की जाएगी। किसी भी वाहन का रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा। एम्बुलेंस व शव वाहन, उपयोगकर्ता से धुलाई करने का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी एम्बुलेंस संचालक, वाहन स्वामी के निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूलने की स्थिति में जिला परिवहन कार्यालय बूंदी में स्थापित कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 9950702255 तथा 9636068347 पर शिकायत
दर्ज करवाए।

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