यह रहेगी पात्रता
राजस्थान की मूल निवासी ऐसी छात्राएं जो राजकीय एवं राज्य सरकार की ओर से सरकारी व मान्यता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों,विश्व विद्यालयों में कक्षा 11 वीं से पीएचडी तक लगातार अध्यनरत हो। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज में मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंकतालिका प्रस्तुत करनी होगी। पात्र छात्राओं को स्वयं की एसएसओ आइडी से राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन स्वयं या ई-मित्र केन्द्र से 30 सितंबर 2025 तक आवेदन करना होगा।संबंधित कृषि अधिकारी ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच कर ई-साइन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए संबंधित स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय के संस्था प्रधान को भेजेंगे। जहां से सत्यापित होने के बाद राशि प्रोत्साहन राशि बिटिया के बैंक खाते में जमा होगी।
कृषि विषय लेकर सीनियर सैकण्डरी में अध्ययनरत छात्राओं को 15 हजार रुपए प्रतिवर्ष 11 वीं एवं 12 वीं कक्षा के लिए। उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण में कृषि स्नातक में अध्ययनरत छात्राओं को 25 हजार रुपए प्रतिवर्ष 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए दिए जाएंगे।एमएससी कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को 25 हजार रुपए प्रतिवर्ष दो साल के लिए दिए जाएंगे। कृषि विषय में पीएचडी में अध्ययनरत छात्राओं को 40 हजार रुपए प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष के लिए मिलेंगे।
राज किसान साथी पोर्टल पर पंजीकरण के बाद संबंधित संस्था प्रधान की ओर से आवेदनों की जांच कर ई-साइन प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि छात्रा किस कक्षा में अध्ययनरत है। संस्था प्रधान की ओर से यह भी सत्यापित किया जाएगा कि छात्रा अनुत्तीर्ण या पुन: प्रवेशित नहीं हुई है। छात्राओं के गलत आवेदनों पर ई साइन प्रमाण-पत्र जारी होने पर जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी। ई-साइन प्रमाण-पत्र की जांच के बाद वित्तीय स्वीकृति संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद की ओर से दी जाएगी। छात्राओं ने जिस वित्तीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किया है, संस्था प्रधान की ओर से उसी वित्तीय वर्ष में ई-साइन प्रमाण-पत्र जारी नहीं होने पर प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।
महेश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक,कृषि विस्तार बूंदी।