बूंदी

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाया 20 वर्ष का कठोर कारावास

पोक्सो कोर्ट न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्रा ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाया 20 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया17 अगस्त 2023 को पीडि़ता ने दबलाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की थी की आरोपी ने फोन कर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देते […]

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Apr 25, 2024
कठोर कारावास

पोक्सो कोर्ट न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्रा ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाया 20 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया17 अगस्त 2023 को पीडि़ता ने दबलाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की थी की आरोपी ने फोन कर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए उसे घर के बाहर बुलाया। इस पर किशोर नाबाल्गि तथा अभियुक्त शैतान ङ्क्षसह दोनों ने जबरन उसे बाइक पर बैठा कर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद उसको कुएं में गिराने लगे, तभी पीडि़ता के पास उसके भाई का फोन आ गया। इस पर दोनों मौके से भाग गए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चालान पेश किया।

प्रकरण में न्यायाधीश ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त शैतान ङ्क्षसह निवासी सोरण थाना दबलाना को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 160000 अर्थ दंड से दंडित किया एवं न्यायालय द्वारा इस निर्णय की एक प्रति एफएसएल जयपुर के निदेशक को प्रेषित कर इस मामले में एफएसएल/डीएनए रिपोर्ट तैयार करने में लापरवाही बरतने में वाले कर्मचारी, अधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर नतीजे से न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया। प्रकरण में 13 गवाह एवं 35 दस्तावेज पेश किए गए।

Published on:
25 Apr 2024 11:45 am
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