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GST Tax On Online Gaming: अब ऑनलाइन मनी गेमिंग और घुड़दौड़ के दांव पर लगेगी 28% जीएसटी

GST Tax On Online Gaming: अब ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाने 28 फीसदी जीएसटी पर देना होगा।

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पैन से आधार लिंक मामले में वित्त मंत्री का सख्त बयान, कहा - 30 जून तक नहीं किया लिंक तो देना होगा भारी जुर्माना

GST Tax On Online Gaming : संसद ने सीजीएसटी और आईजीएसटी संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। अब किसी भी ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाने पर 28 फीसदी कर देना होगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में इन्हें पारित होने के लिए रखा। इसके बाद इन्हें बिना किसी चर्चा के ही मंजूरी दे दी गई। लोकसभा में शुक्रवार को इसे मंजूरी मिली। इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं रहे। अब राज्य की विधानसभाओं से राज्य जीएसटी के लिए इन्हें संशोधन की मंजूरी लेनी होगी।

दो अगस्त को हुई जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक में इन सभी पर कर लगाने के लिए जीएसटी अधिनियम की अनुसूची तीन को संशोधित करने की सिफरिश की गई थी। इसके साथ ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी लगाने के लिए सूची से जोड़ने की सिफारिश भी की गई थी। एक सप्ताह पहले सीजीएसटी और आईजीएसटी के अधिनियमों में संशोधन की मंजूरी दी गई। फिर इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी दी थी। अब इसे संसद ने भी मंजूरी दे दी है। इसमें विदेशी संस्थाओं की मनी गेमिंग के लिए भी प्रावधान हैं।