
Chanda Kochhar Arrest: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को वीडियोकॉन लोन केस आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी एवं सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कोचर दंपत्ति की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इसके साथ ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी शक्तियों का दुरूपयोग किया। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उनके पति को वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में दिसंबर 2022 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
सबूत पेश करने में विफल रही सीबीआई
इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीबीआई ऐसे सबूत पेश करने में विफल रही, जिनसे साबित हो सके कि यह गिरफ्तारी जरूरी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने माना कि यह गिरफ्तारी अवैध है। कोर्ट ने सीबीआई की उस दलील को भी मानने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा।
कोर्ट ने CBI को लगाई फटकार
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ने कहा कि जांच के दौरान आरोपी को चुप रहने का अधिकार संविधान से मिला है। इसे जांच में असहयोग नहीं मान सकते। मामले में सीबीआई द्वारा की गई कार्रवाई को बिना दिमाग लगाए और कानून का उचित सम्मान किए बिना बताते हुए कोर्ट ने इस तरह के सत्ता के दुरुपयोग के लिए एजेंसी को फटकार लगाई है।
Published on:
19 Feb 2024 05:20 pm
बड़ी खबरें
View Allकारोबार
ट्रेंडिंग
