आइए, जानते हैं ऐसे पांच बड़े बदलावों के बारे में, जिनकी घोषणा केंद्रीय बजट 2021 पेश करते समय केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी।
आइटीआर नहीं तो दोगुना टीडीएस-
इनकम टैैक्स रिटर्न फाइल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐसे लोगों के लिए टीडीएस के नियम सख्त कर दिए हैं, जो समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206-एबी जोड़ा है। इसके मुताबिक, टीडीएस 5-10 फीसदी से बढ़ाकर 10-20 फीसदी कर दिया है।
2.5 लाख से ज्यादा ईपीएफ पर टैक्स-
ऐसे कर्मचारी जिनकी सैलरी ज्यादा है, उनको मिलने वाली टैक्स छूट को तर्कसंगत बनाने के लिए नया नियम बनाया है। जिनके ईपीएफ में एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपए से अधिक निवेश होता है। अतिरिक्त निवेश की राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा।
प्री-फिल्ड आइटीआर फॉर्म-
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्री-फिल्ड यानी पहले से भरे हुए ऑनलाइन आइटीआर फॉर्म उपलब्ध होंगे। आयकरदाता को 1 अप्रेल से व्यक्तिगत प्री-फील्ड आइटीआर फॉर्म मुहैया कराए जाएंगे।
75 वर्षीय बुजुर्गों को दी गई राहत-
75 साल से अधिक उम्र के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को आइटीआर फाइल नहीं करना होगा, जिनकी आय का स्रोत सिर्फ पेंशन और फिक्स्ड डिपोजिट पर मिलने वाला ब्याज है। पीएम मोदी ने उन पर पडऩे वाले आर्थिक दबाव को घटाने के लिए घोषणा की थी। यह बुजुर्गों को सहूलियत देने का कदम है।
एलटीसी स्कीम का फायदा-
लीव ट्रेवल कंसेशन (एलटीसी) कैश वाउचर स्कीम एक अप्रेल से लागू हो जाएगी। यह उन कर्मचारियों के लिए होगी, जिन्होंने महामारी के कारण लगे यात्रा प्रतिबंध की वजह से एलटीसी टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठाया।