11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

EPFO: PF Account से जुड़ा यह काम आज ही कर लें, नहीं तो कंपनी का पैसा आपके खाते में जमा नहीं होगा

ईपीएफओ ने पहले यूएएन अकाउंट को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख गत 1 जून तय की थी। बाद में इसे बढ़ाकर 1 सितंबर 2021 कर दिया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार, आगामी एक सितंबर तक यूएएन को आधार से लिंक नहीं कराया गया, तो कर्मचारी को कंपनी की ओर से मिलने वाले लाभ रोक दिया जाएगा।  

2 min read
Google source verification
epf.jpg

नई दिल्ली।

अगर आप नौकरीपेशा हैं और पीएफ में योगदान करते हैं, तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। आने वाले 1 सितंबर तक अगर आपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को आधार से लिंक नहीं कराया, तो आपको पैसा निकालने में दिक्कत होगी। यही नहीं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से बताया गया है कि यूएएन को आधार से लिंक नहीं करने पर पीएफ खाते में कंपनी का योगदान भी नहीं हो सकेगा।

यह भी पढ़ें:-जारी हुआ नया आदेश: अब ट्रैफिक पुलिस बेवजह न तो आपकी कार रोक सकेगी और न ही गाड़ी चेक करेगी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पहले यूएएन अकाउंट को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख गत 1 जून तय की थी। बाद में इसे बढ़ाकर 1 सितंबर 2021 कर दिया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार, आगामी एक सितंबर तक यूएएन को आधार से लिंक नहीं कराया गया, तो कर्मचारी को कंपनी की ओर से मिलने वाले लाभ रोक दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें:- EPFO: जल्द ही आपके PF खाते में आ सकता है मोटा पैसा, जानिए कैसे चेक करें डिटेल

खाते को कैसे करें लिंक
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार, कर्मचारी सदस्य कई तरीकों से अपने आधार को यूएएन से लिंक कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन के अतिरिक्ति, एसएमएस, ई-मेल और टेलिफोन सेवा भी उपलब्ध है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी सदस्यों और कंपनियों से अपील की है कि वे आगामी एक सितंबर तक यूएएन से आधार लिंक करने की प्रक्रिया पूरी कर लें। सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत यह प्रक्रिया पूरी हो रही है। इस कोड को पिछले साल संसद ने पास किया था।

- सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं।
- यहां ऑनलाइन सर्विसेज टैब पर जाकर ई-केवाईसी पोर्टल पर क्लिक करें।
- इस पर अपना आधार नंबर लिखें और ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड लिखें।
- ओटीपी लिखने के बाद आधार नंबर फिर से लिखें और ओटीपी को वेरिफाइ करें।
- इस प्रक्रिया के पूरा होते ही आपका पीएफ अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा।