
PAN डिएक्टिवेट हो जाए तो घबराएं नहीं। Patrika
अगर आपका PAN AADHAAR Link नहीं होने के कारण डिएक्टिवेट हो गया है और इसके चलते टीडीएस या टीसीएस कटौती में दिक्कतें आ रही हैं तो अब आपको कुछ राहत मिल सकती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नए आदेश के मुताबिक अगर 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2025 के बीच किसी पेमेंट या रकम को क्रेडिट किया गया है और संबंधित व्यक्ति का पैन कार्ड 30 सितंबर 2025 तक आधार से लिंक होकर सक्रिय हो जाता है, तो टीडीएस/टीसीएस में उच्च दर से कटौती या संग्रह करने की जरूरत नहीं होगी।
इसी तरह, अगर कोई रकम 1 अगस्त 2025 या उसके बाद दी जाती है और संबंधित पैन दो महीने में सक्रिय हो जाता है तो भी ऊंची दर लागू नहीं होगी। दरअसल, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 206AA और 206CC के तहत अगर पैन डिएक्टिवेट होता है, तो करदाता को ऊंची दर से टैक्स देना होता है।
बीते साल CBDT ने तय किया था कि 1 जुलाई 2023 से जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उन्हें इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाल के महीनों में करदाताओं और कर वसूलने वालों की तरफ से शिकायतें मिल रही थीं कि पैन डएिक्टवेट होने के कारण उन्हें शॉर्ट डिडक्शन या शॉर्ट कलेक्शन के नोटिस मिल रहे हैं, जिससे उन्हें टैक्स की अतिरिक्त डिमांड का सामना करना पड़ रहा है।
इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए CBDT ने अब राहत दी है। यह नई व्यवस्था उन करदाताओं और कर कलेक्टर के लिए काम की होगी, जो पैन डिएक्टिवेट होने के कारण परेशानी में थे, लेकिन अब वे समय रहते आधार से पैन लिंक कराकर इस ऊंची दर से बच सकते हैं। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इन मामलों में आयकर अधिनियम के चैप्टर XVII-B और XVII-BB के अन्य सभी प्रावधान लागू होंगे।
Published on:
28 Jul 2025 09:54 am
बड़ी खबरें
View Allकारोबार
ट्रेंडिंग
