scriptGST माफ करने की योजना की अंतिम तारीख तीन तक के लिए बढ़ाई | finance ministry extends last date for availing gst amnesty scheme | Patrika News
कारोबार

GST माफ करने की योजना की अंतिम तारीख तीन तक के लिए बढ़ाई

योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख को तीन माह के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है।

नई दिल्लीAug 30, 2021 / 12:40 am

Mohit Saxena

gst

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने रविवार को जीएसटी माफ (GST Amnesty) करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख को तीन माह के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। पहले यह तारीख 31 अगस्त रखी गई थी। योजना के तहत टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को मासिक रिटर्न दाखिल करने में देरी को लेकर कम शुल्क का भुगतान करना होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने मई माह में लंबित रिटर्न के लिए टैक्सपेयर्स को लेट फी के लिए राहत प्रदान करने के लिए एक माफी योजना लाने का फैसला करा था।
लेट फी 500 रुपये प्रति रिटर्न तक सीमित

कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं

जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के लिए जीएसटीआर-3 बी दाखिल न करने पर उन टैक्सपेयर्स की खातिर लेट फी 500 रुपये प्रति रिटर्न तक सीमित कर दिया गया है। इन पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। वहीं टैक्स लायबिलिटी वाले लोगों के लिए अधिकतम एक हजार रुपये प्रति रिटर्न लेट फी लिया जाएगा। मंत्रालय ने बयान में कहा, लेट फी माफी योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि अब मौजूदा 31 अगस्त, 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 तक कर दी गई है।

Home / Business / GST माफ करने की योजना की अंतिम तारीख तीन तक के लिए बढ़ाई

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो