1 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

समय पर सामान की डिलीवरी नहीं हो तो पाएं क्षतिपूर्ति

आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ई-कॉमर्स पोर्टल एवं सेवा प्रदाताओं के माध्यम से उत्पाद व सेवाएं घर बैठे प्राप्त की जा रही हैं। इनमें घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और रेडिमेड फूड तक की सेवाएं शामिल हैं। सभी कंपनियां सामान डिलीवरी के लिए एक अनुमानित समय प्रदर्शित करती हैं।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

•

image

Jyoti Kumar

•

Updated: 13 Sep 2024, 6:45 PM IST

आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ई-कॉमर्स पोर्टल एवं सेवा प्रदाताओं के माध्यम से उत्पाद व सेवाएं घर बैठे प्राप्त की जा रही हैं। इनमें घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और रेडिमेड फूड तक की सेवाएं शामिल हैं। सभी कंपनियां सामान डिलीवरी के लिए एक अनुमानित समय प्रदर्शित करती हैं। अलग-अलग उत्पाद व सेवाओं के मामले में यह समय सीमा भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। कई घरेलू सामान, दूध व फूड आइटम्स प्रदाता तो 20 मिनट में ही डिलीवरी करने का वादा कर रहे हैं।

भरपाई करनी होगी
यदि उपभोक्ता को निर्धारित समय पर डिलीवरी नहीं होती है, तो यह निर्माता व सेवाप्रदाता की कमी माना जाता है और उपभोक्ता उससे होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है।

डॉ. अनन्त शर्मा, नेशनल चेयरमैन, कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन