
tax return
नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी (CBDT) ने यह निर्णय लिया।
पहले यह तारीख 31 अगस्त थी। यह बदलाव डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास (VSV) एक्ट के सेक्शन तीन के तहत किया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के नए पोर्टल (New IT Portal) में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि विवाद से विश्वास एक्ट के तहत जरूरी फॉर्म तीन को जारी करने और इसमें बदलाव को लेकर हो रही समस्याओं के बिना किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर करने का निर्णय लिया गया है।
Infosys को 15 सितंबर तक का मिला समय
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल में जारी तकनीकी कमियों के बीच हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और देश की प्रमुख सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी इंफोसिस के एमडी और सीईओ सलिल पारेख के बीच मुलाकात हुई थी। वित्त मंत्री ने नाराजगी जताते हुए पारेख के सामने ये मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि करीब ढाई माह बीत जाने के बाद भी पोर्टल सुचारू रूप से काम क्यों नहीं कर रहा है। वित्त मंत्री ने पोर्टल में गड़बड़ियों को सुचारू करने के लिए इंफोसिस को 15 सितंबर तक का समय दिया है।
Updated on:
29 Aug 2021 11:25 pm
Published on:
29 Aug 2021 11:24 pm
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