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राहत: सरकार ने व्यक्तिगत ITR जमा करने की समयसीमा दो माह बढ़ाई, जानिए क्या है अंतिम तिथि?

केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ी घोषणा करते हुए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न जमा करने की समयसीमा को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है।
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ी घोषणा करते हुए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न ( income tax return ) जमा करने की समयसीमा को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है। आयकर रिर्टन ( ITR ) दाखिल करने वालों के लिए यह बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है। गौरतलब है कि जिन करदाताओं ने अभी तक आईटीआर नहीं भरा है, उनको अब दो महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 ऐसे करदाता अब 30 सितंबर 2021 तक आईटीआर भर सकेंगे।

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अंतिम तिथि 31 सितंबर 2021

आपको बता दें कि इससे पहले व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 नियत की गई थी। जिसको बढ़ाकर अब 31 सितंबर 2021 किया गया है। आयकर विभाग की ओर से इस फैसले के पीछे देश में जारी कोरोना संकट को कारण बताया गया है। आयकर विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में साफ कहा गया है कि अब नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 पंद्रह जुलाई तक उपलब्ध कराना होगा।