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आज है जीएसटी काउंसिल की बैठक, होंगे कई अहम फैसले

बैठक में फैब्रिक से लेकर गारमेंट बनाने से जुड़े जॉब वर्क पर टैक्स रेट को घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला लिया जा सकता हैं।

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Manish Ranjan

Aug 05, 2017

GST Council meeting

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की आज 22 वीं बैठक हैं। इस बैठक में फैब्रिक से लेकर गारमेंट बनाने से जुड़े जॉब वर्क पर टैक्स रेट को घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला लिया जा सकता हैं। ऐसी भी संभावना हैं कि ट्रांसपोटेशन से पहले एक समय सीमा से ज्यादा कीमत के गुड्स के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक मेकैंनिज्म भी लागू किया जा सकता हैं। इस प्रक्रिया के लिए जीएसटी में ई-वे बिल के रूल्स में अंतिम रूप दिया जा सकता हैं।


आज की यह बैठक कई लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। यह बैठक वित्त मंत्री की अगुवाई में होगा। इसमें 1 जुलाई से लागू हुए नए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के रेजीमे के क्रियान्वयन का रिव्यू किया जाएगा। और कंज्यूमर्स के हितों को रक्षा के लिए एंटी प्रॉफिटीयरिंग पोवीजन को लागू करने के मैकेनिज्म को भी अंतिम रूप दिया जा सकता हैं।


चेक पोस्ट खत्म होने से राज्यों के बीच गुड्स की मूवमेंट हुआ आसान

29 में से 25 राज्यों के चेकपोस्ट को खत्म कर दिया गया हैं जिससे राज्यों के बीच में गुड्स की मूवमेंट आसान हो गई हैं। ये जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम के चेयरपर्सन वनाजा सारना ने कहा कि, लगभग 25 राज्यों की चेकपोस्ट खत्म कर दी गई हैं। अभी तक सबकुछ ठीक चल रहा हैं। उन्होने यह भी कहा कि ई-वे बिल के बाद ट्रांसपोर्टेशन और भी आसान हो जाएगा। ई-वे बिल के आ जाने से 50 हजार रूपए से ज्यादा के गुड्स को कहीं भी ले जाने से पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। इससे ट्रांसर्पोटेशन समय की भी बचत होगी। ई-वे बिल प्रोसेस को पूरे भारत के लिए तैयार कर लिया गया हैं। कई व्यापारीक संगठनों द्वारा इसमें कुछ बदलाव की मांग हो रही हैं।


जीएसटीएन पर टैक्स भरने की प्रक्रिया आज से शुरूवस्तु एवं सेवा कर के तहत पहला टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई हैं। यह सुविधा 20 अगस्त तक खुली रहेगी। जीएसअी नेटवर्क के सीईओ नवीन कुमार ने शुक्रवार को ये जानकारी दी थी कि कारोबारी 5 अगस्त से जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर अपना पहला टैक्स रिटर्न भर सकतें हैं। इसके प्रक्रिया के लिए आपको फार्म जीएसटीआर3बी भरना होगा। ये फॉर्म आपको जीएसटीएन पोर्टल पर उपलब्ध होगा। आपको बता दें कि कंपनियो के लिए जीएसटी कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए पहले दो महीनें में सेल्फ असेसमेंट के आधार पर अपने रिटर्न दाखिल करने की मंजूरी दी हैं।

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