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टोल रोड में गड्ढ़ों से हो नुकसान, तो पाएं क्षतिपूति

उपभोक्ता से टोल राशि वसूलने के बावजूद यदि सडक़ों की सही मरम्मत नहीं की जाती और सडक़ पर गड्ढे, टूटी होने या उबड़-खाबड़ होने से उपभोक्ता को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो मैंटेनेंस कंपनी इसके लिए जिम्मेदार होती है। उपभोक्ता ऐसे मामलों में जान-माल को हुए नुकसान के बदले क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। टोल रोड पर उपभोक्ता से टोल शुल्क वसूला जाता हैै। अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर मुआवजा प्राप्त कर सकता है।

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जयपुर

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Jyoti Kumar

Sep 29, 2024

Toll Plaza

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उपभोक्ता से टोल राशि वसूलने के बावजूद यदि सडक़ों की सही मरम्मत नहीं की जाती और सडक़ पर गड्ढे, टूटी होने या उबड़-खाबड़ होने से उपभोक्ता को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो मैंटेनेंस कंपनी इसके लिए जिम्मेदार होती है। उपभोक्ता ऐसे मामलों में जान-माल को हुए नुकसान के बदले क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। टोल रोड पर उपभोक्ता से टोल शुल्क वसूला जाता हैै। अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर मुआवजा प्राप्त कर सकता है।

यहां करें शिकायत

इस संबंध में उपभोक्ता हैल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उपभोक्ता को टोल शुल्क की रसीद रखनी चाहिए व वाहन में हुई टूट-फूट को सही कराने का बिल भी रखना चाहिए।

डॉ. अनन्त शर्मा, नेशनल चेयरमैन, कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन