ईपीएफओ ने पीएफ ट्रांसफर के लिए एक सरल ऑनलाइन सिस्टम उपबल्ध कराया है। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें।
पुरानी नौकरी छोड़ने और नई नौकरी में ज्वाइन करने के बाद पुराने नियोक्ता के कर्मचारी भविष्य निधि खाते से नए नियोक्ता के खाते में बैलेंस ट्रांसफर करना बेहद जरूरी होता है। इससे रिटायरमेंट सेविंग बिना किसी रुकावट के लगातार बढ़ती है। साथ ही, चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है और आपका डिपोजिट भी तेजी से बढ़ता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी (EPFO) ने प्रोविडेंट फंड (PF) ने बैलेंस ट्रांसफर की ऑनलाइन सुविधा दी है।
ईपीएफओ (EPFO) ने पीएफ ट्रांसफर (PF Transfer) के लिए एक सरल ऑनलाइन सिस्टम उपबल्ध कराया है। इसके इस्तेमाल का स्टेप बाय स्टेप ये है प्रोसेस। सबसे पहले आप अपना UAN पोर्टल पर जाएं और UAN एक्टिव करें। ध्यान रहे कि आपके UAN नंबर से आधार, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए। फिर पोर्टल पर UAN और पासवर्ड की मदद से अकाउंट लॉग इन करें। इसके बाद वन अकाउंट वन ईपीएफ अकाउंट विकल्प पर जाएं और ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर सबमिट करें। यहां अपने पुराने नियोक्ता और नए नियोक्ता की पीएफ की डिटेल्स की जांच करें। अब डिजिटल सिग्नेचर की उपलब्ध होने के आधार पर किसी एक नियोक्ता को क्लेम सर्टिफाई के लिए चुने। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपके UAN नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उसे दर्ज करें।
पीएफ ट्रांसफर के लिए जरूरी है कि पुराने नियोक्ता ने पोर्टल पर आपकी एग्जिट डेट दर्ज कर दी हो। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मैनेज-मेक एग्जिट के विकल्प से अपडेट कर लें। बता दें कि एक ही पुराने पीएफ अकाउंट पर केवल एक बार ट्रांसफर रिक्वेस्ट दी जा सकती है।
वहीं, आवेदन करने के बाद ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाकर आप ट्रांसफर की स्थिति देख सकते हैं। वहीं, अगर यह सारा प्रोसेस ऑनलाइन किया गया है तो फिजिकल फॉर्म 13 जमा करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास दो UAN नंबर है या आपने किसी अलग पीएम ट्रस्ट में काम किया है तो आपको ऑफलाइन प्रोसेस से गुजरना होगा। इसके लिए आपको फॉर्म 13 भरकर नियोक्ता से हस्ताक्षर करवाकर EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कराना होगा।