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अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी! सरकार ला रही नया नियम

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labor and Employment) नए लेबर कोड लागू करने की तैयारी में है। लेबर कोड के तहत ड्राफ्ट रूल्स लगभग अंतिम चरण में हैं।

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आगामी दिनों में सकता है कि आपको हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करना पड़े। दरअसल, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labor and Employment) नए लेबर कोड लागू करने की तैयारी में है। इसमें काम के घंटों को लचिला बनाया जाएगा। साथ ही नए लेबर कोड के तहत कंपनियों को यह सहूलियत होगी कि वे अपने कर्मचारियों को सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही काम कराए। ऐसे में कर्मचारियों को एक सप्ताह में सिर्फ 48 घंटे ही काम करना होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को तीन दिन की छुट्टी मिलेगी।

करना होगा इतने घंटे काम
नए लेबर कोड के तहत कंपनियों को स्टेट स्टेट इंश्योरेंस के तहत कर्मचारियों का फ्री-मेडिकल चेकअप भी कराना होगा। हालांकि 4 दिन जो कर्मचारी काम करेंगे, उन्हें काम के दिन 12 घंटे तक ड्यूटी करनी होगी। श्रम एंव रोजगार मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंद्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हम नियोक्ता या कर्मचारियों पर दबाव नहीं डाल रहे हैं। उनके पास दोनों विकल्पों की सहूलियत होगी। कामकाम की बदलती संस्कृति को देखते हुए यह व्यवस्था की जा रही है।

बदलाव के साथ सहूलियत
अपूर्वा चंद्रा ने कहा कि नए लेबर कोड के तहत कुछ बदलावों के साथ सहूलियत देने की भी कोशिश है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लेबर कोड के तहत ड्राफ्ट रूल्स लगभग अंतिम चरण में हैं। इस ड्राफ्ट को तैयार करने में ज्यादातर राज्य शामिल भी रहे। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्यप्रदेश जैसे राज्य हैं।

सहमत होना जरूरी
नए नियम के तहत कर्मचारियों के काम करने के दिन 5 से कम हो सकते हैं। चंद्रा ने कहा कि अगर काम करने के दिन 4 होते हैं तो कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। हालांकि इस नए नियम के लिए नियोक्ता और कर्मचारियों को सहमत होना जरूरी होगा। हालांकि सप्ताह में काम के घंटे पहले भी 48 थे और अब भी यही जारी रहेगा। नए नियम का पालन करने के लिए कोई दबाव नहीं होगा।

लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं
इसके अलावा तैयार प्रस्ताव के मुताबिक, कोई भी कर्मचारी लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। 5 घंटे में उसे आधे घंटे का ब्रेक भी लेना होगा। Code on Occupational safety, Health and Working Conditions, 2020 सभी कंपनियों और फैक्ट्रियों पर लागू होगा, इसके बाद उन्हें काम के घंटों में बदलाव को लेकर सरकार की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।

नया वेब पोर्टल
इसके अलावा असंगठीत क्षेत्र के कामगारों के लिए श्रम मंत्रालय एक वेब पोर्टल भी बना रहा है। इसमें असंगठित क्षेत्र के कामगार जून 2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके तहत उन्हें कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और प्रवासी मजदूर भी शामिल हो सकेंगे।