केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा इस बारे में अधिसूचित नियमों के अनुसार ऐसा कोई भी आयकरदाता, जिसकी सालाना आय 5 लाख रुपए या कम है और उसका रिफंड दावा नहीं है, वह ई-फाइलिंग और उसके सत्यापन के लिए विभाग के पास पंजीकृत अपने मोबाइल फोन नंबर और ई-मेल से सीधे इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (ईवीसी) बना सकता है।