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RBI ने नियम तोड़ने के कारण Axis बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार यह जुर्माना रेगुलेटर के नियम न मानने के कारण लगाया गया है।

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axis bank

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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियम तोड़ने के कारण एक्सिस बैंक पर बुधवार को 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। rbi ने इसकी पुष्टि की है। आईबीआई के अनुसार एक्सिस बैंक ने Know Your Customer (KYC) के दिशा निदेर्शों का पालन नहीं किया है। उसने 2016 के नियमों का उल्लंघन किया है।

फरवरी से मार्च 2020 तक जांच की

RBI के अनुसार यह जुर्माना रेगुलेटर के नियम न मानने के कारण लगाया गया है। हालांकि इसका बैंक के ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं होगा। RBI ने फरवरी 2020 से लेकर मार्च 2020 तक जांच की है कि एक्सिस बैंक किस तरह से अपने ग्राहकों के अकाउंट को मैनेज करता है। जांच में RBI को कई अनियमिता मिलीं। उसने पाया कि एक्सिस बैंक RBI की तरफ से जारी नियमों का पालन करने में नाकाम साबित रहा है।

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बैंक को एक नोटिस जारी करा था

आरोप लगे हैं कि एक्सिस बैंक अपने ग्राहकों के खातों का ड्यू डिलिजेंस (Due diligence) नहीं कर पाया और उपभोक्ताओं के बिजनेस और रिस्क प्रोफाइल को नहीं जान सका। जांच खत्म होने के बाद आरबीआई ने बैंक को एक नोटिस जारी करा था। एक्सिस बैंक की तरफ से इस नोटिस का जवाब आने के बाद आरबीआई ने पेनाल्टी लगाई है।

बीते हफ्ते,आरबीआई कुछ नियामक अनुपालन में कमियों के लिए दो सहकारी बैंकों और एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) पर भी पेनाल्टी लगा चुका है। निर्देशों का पालन न करने पर इन पर 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया।