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अब गांव में भी आसानी से मिलेगा क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट व डेबिट कार्ड के लिए RBI ने जारी किया नया नियम

Credit & Debit cards: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड के लिए नया नियम जारी किया है। ये नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। इस नियम के लागू होने के बाद ग्राामीण बैंक भी क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। इसके बाद से आसानी से गांवों में भी क्रेडिट कार्ड मिलने लगेगा।  

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Credit & Debit cards: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड (Credit Card) और डेबिट कार्ड (Debit Card) को जारी करने से लेकर उसके संचालन से जुड़े मूल दिशानिर्देश (Master Direction) जारी किए हैं। RBI के द्वारा जारी ये दिशानिर्देश 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। ये दिशानिर्देश पेमेंट बैंक को छोड़कर सभी नॉन बैंकिग फाइनेंशियल कंपनीज (NBFCs), कमर्शियल बैंक, स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक्स में लागू होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के द्वारा जारी दिशानिर्देशों लागू होने के बाद क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इश्‍यू करने वाले बैंक ग्राहक के साथ मनमानी नहीं कर पाएंगे। यदि ग्राहक क्रेडिट व डेबिट कार्ड अकाउंट बंद कराने के लिए रिक्वेस्ट देता है तो बैंक को 7 दिन के अंदर उसे बंद करना होगा। अगर बैंक 7 दिन के अंदर कार्ड को बंद नहीं करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा। बैंक को ये जुर्माना कार्ड होल्डर को देना पड़ेगा।


एक साल यूज न करने पर बंद होगा क्रेडिट कार्ड

अगर कोई क्रेडिट कार्ड यूजर कार्ड जारी होने के बाद 1 साल तक यूज नहीं करेगा तो बैंक इसकी सूचना कार्डहोल्‍डर को देगा। अगर बैंक की सुचना देने पर 30 दिन के अंदर कार्डहोल्‍डर की ओर से कोई रिस्पांस नहीं आयेगा तो बैंक उस कार्ड को बद कर देगा। इसके साथ ही बैंक को कार्ड बंद होने के 30 दिन के अंदर क्रेडिट इन्‍फोर्मेशन कंपनी को भी इसकी जानकारी देगी होगी।


चार्ज के बारे में विस्तार से बताना होगा

क्रेडिट कार्ड यूजर की हमेशा से शिकायत रही है कि उन्हें चार्ज के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। ऐसे में RBI ने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शित को बढ़ाने पर फोकस किया है। सर्कुलर में बताया गया है कि क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को इससे जुडे़ सभी चार्जेश के बारे में विस्तार से बताना होगा।


ग्रामीण बैंक भी जारी कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के बैंक भी स्पॉन्सर बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड जारी कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए कई प्रकार के नियम और शर्त रखे गए हैं।


क्रेडिट कार्ड यूजर को नहीं कर सकते परेशान

कई बार क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बैंक या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनिया लिमिट बढ़ाने, कार्ड अपग्रेट करने के लिए परेशान करती हैं। इस नियम के लागू होने के बाद क्रेडिट कार्ड यूजर को बैंक इसके लिए परेशान नहीं कर सकता है।