
तेलंगाना में हैदराबाद की एक अदालत ने करोड़ों रुपए के सत्यम घोटाला मामले में सत्यम कंप्यूटर्स के संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्ष बी रामलिंगम राजू, उसके भाई तथा प्रबंध निदेशक बी राम राजू सहित सभी दस दोषियों की सोमवार शाम जमानत याचिका मंजूर कर ली।
अदालत ने इन सभी की सजा निलंबित कर दी है। राजू और उसके भाई को एक -एक लाख रुपए का निजी मुचलका और अन्य आठ दोषियों को 50 -50 हजार रुपए का निजी मुचलका देने का आदेश दिया गया है। देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट घोटाले में गत नौ अप्रेल को बी रामङ्क्षलग राजू सहित इन सभी को दोषी ठहराते हुए सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी।
नौ अप्रेल को घोटाला मामले की सुनवाई करने वाली अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोॅलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने सभी दस दोषियों को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ -साथ राजू और उसके भाई राम राजू पर पांच करोड़ 35 लाख रुपए और उसके एक अन्य भाई सूर्यनारायण राजू तथा अन्य सात दोषियों को 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था।
इन्होंने सजा के खिलाफ गत सप्ताह सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सत्र न्यायालय ने आज इनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए इन सभी को जुर्माने की राशि का 10 प्रतिशत जेल से रिहा होने की तारीख से अगले चार सप्ताह में जमा कराने का आदेश दिया है। ये सभी फिलहाल चेरलापल्ली केंद्रीय कारा में बंद हैं।
इस मामले में राजू, उसके दो भाई राम राजू तथा बी सूर्यनारायण राजू, कंपनी के पूर्व वित्त अधिकारी वी श्रीनिवास, पूर्व ऑडिटर एस गोपालकृष्णन और टी श्रीनिवास, पूर्व कर्मचारी जी रामकृष्ण, डी वेंकटपति राजू, साइलम और कंपनी के मुख्य ऑडिटर वीएस प्रभाकर गुप्ता को दोषी ठहराया गया था।
Published on:
12 May 2015 01:01 am
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