
नई दिल्ली: 5 स्टार होटलों के वैलेट या स्टाफ पार्किंग में अगर कार चोरी होती है तो अब इसका पूरा जुर्माना होटल को भरना होगा । दरअसल ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। दरअसल इस याचिका में होटल मालिक ने वैलेट से कार चोरी होने के बावजूद मालिक को किसी भी प्रकार का जुर्माना देने से इंकार कर दिया था जबकि कार मालिक का कहना था कि कार वैलेट के लोगों की मिली भगलत से चराई गई है। इस याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया है।
मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने कहा कि अगर होटल स्टाफ या वैलेट कार को पार्किंग के लिए लेता है तो ये होटल की जिम्मेदारी है की कार के मालिक को उसकी कार सुरक्षित अवस्था में लौटाए। आपको बता दें कि कार के मालिक ने हालांकि अपने नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस से कर ली थी लेकिन वो चाहता था कि होटल को उनकी लापरवाही की सजा मिले इसी वजह से उन्होने इस मामले को लेकर याचिका दायर की थी।
इसी के साथ कोर्ट ने वाहन मालिकों को भी कार सुरक्षित जगह पार्क करने का आदेश दिया है इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना कि वह जहां वाहन पार्क कर रहे है वह सुरक्षित है या नहीं ये जिम्मेदारी मालिक की होगी लेकिन पार्किंग में गाड़ी की सिक्योरिटी पॉर्किंग लॉट के मालिक की नहीं होगी। यानि अगर आप हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल और रेलवे स्टेशन पर पार्किंग लॉट में पार्क किए गए वाहन के सुरक्षा की जिम्मेदारी वाहन मालिक की ही होगी।
आपको बता दें कि वैलेट से गाड़ियों के गायब होने की घटनाएं अक्सर सुनाई पड़ती हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद न सिर्फ इनमें कमी आने की संभावना है बल्कि होटल की जिम्मेदारी होने की बात कहना भी अपने आप में प्रशंसनीय है।
Updated on:
19 Nov 2019 05:32 pm
Published on:
19 Nov 2019 05:29 pm
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