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जिला कलक्टर का आदेश: चेन्नई में सभी मेडिकल दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा अनिवार्य

- 30 दिन के भीतर लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे

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जिला कलक्टर का आदेश: चेन्नई में सभी मेडिकल दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा अनिवार्य

जिला कलक्टर का आदेश: चेन्नई में सभी मेडिकल दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा अनिवार्य

चेन्नई.

चेन्नई में बिना सीसीटीवी कैमरे वाली मेडिकल दुकानों पर कानूनी कार्रवाई होगी। चेन्नई जिला कलक्टर ने सोमवार को एक आदेश जारी कर जिले की सभी फार्मेसियों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना अनिवार्य कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि बिना सीसीटीवी वाली दुकानों को मंगलवार से 30 दिन का समय दिया गया है।

5 अप्रेल, 2024 के बाद बिना सीसीटीवी वाली दुकानों को आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। चेन्नई जिले में आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम -1973 की धारा 133 के तहत एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम -1940 के तहत अनुसूची "एक्स" और "एच", "एच 1" दवाओं में उल्लिखित दवाओं और गोलियों की बिक्री करने वाली सभी दवा की दुकानें शामिल हैं। मंगलवार से 30 दिन के भीतर कैमरे स्थापित किए जाने चाहिए। जिला कलक्टर ने आगे कहा कि यदि संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान डिस्पेंसरी निगरानी कैमरे नहीं लगे होंगे, तो डिस्पेंसरी के मालिकों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।