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बीएसएनएल के अधिकारी व पत्नी को कारावास

36-36 हजार व 85 हजार रुपए का जुर्माना

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Purushottam Reddy

Aug 19, 2016

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चेन्नई.
सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने शुक्रवार को भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारी और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के मामले में दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई मामलों के प्रधान विशेष जज कांतकुमार ने इस दम्पती के अलावा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी इतने ही साल की जेल की सजा सुनाई है।

न्यायाधीश ने बीएसएनएल के सब डिविजनल इंजीनियर के. राजू और उनकी पत्नी आर. वलरमती पर और सीए अशोक जैन पर कारावास के अतिरिक्त क्रमश: 36-36 हजार व 85 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

राजू दम्पती पर सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने मामला दर्ज किया था। दम्पती पर 1 अक्टूबर 1991 से 2 सितम्बर 2004 के बीच 58 लाख 86 हजार 971 रुपए की स्थाई और अस्थाई सम्पत्ति जुटाने का आरोप पत्र दायर किया गया। यह सम्पत्तियां से आय के ज्ञात स्रोत से अधिक जुटाई गई थी।

जांच पड़ताल और सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सजा मुकर्रर की। अशोक कुमार जैन को वलरमती को जाली ज्वेलरी खरीद की रसीद दिलाने के आरोप में सजा दी गई है। अशोक कुमार जैन ने वलरमती को एक फर्जी कंपनी मैसर्स आर. वी. एंटरप्राइजेज का मालिक भी बना दिया था ताकि इस कंपनी से कथित आय उनके खाते में दिखाई जा सके।