
सीबीआई ने धोखाधड़ी मामले में इंडियन बैंक के 4 पूर्व अधिकारियों को सजा सुनाई
चेन्नई.
चेन्नई की विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को बैंक धोखाधड़ी मामले में मुख्य प्रबंधक सहित इंडियन बैंक के चार पूर्व अधिकारियों को तीन साल जेल की सजा सुनाई है। पूर्व अधिकारियों पर बैंक को 39.18 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
अदालत ने इनमें से प्रत्येक दोषियों पर अपराध करने के लिए 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। चार दोषियों में पूर्व मुख्य प्रबंधक अजीज हैं। इनके अलावा पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक जीवी श्रीनिवासन, पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक मुत्तैया और पूर्व महाप्रबंधक एस. अरुणाचलम है। अदालत ने किरण ओवरसीज लिमिटेड के रंजीव बत्रा और उनकी पत्नी किरण बत्रा को 37 महीने के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई, क्योंकि वे भी साजिश में शामिल थे।
सीबीआई ने इंडियन बैंक की शिकायत पर मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि किरण ओवरसीज लिमिटेड और उसके निदेशकों सहित आरोपियों ने धोखाधड़ी और जालसाजी से बैंक को भारी नुकसान पहुंचाया है। आरोपी ने साजिश के तहत झूठे और जाली दस्तावेज पेश किए। ऋण राशि चार पूर्व अधिकारियों द्वारा बिना किसी मंजूरी और या इंडियन बैंक के वित्तीय हितों को सुरक्षित किए बिना जारी की गई थी। आरोपी कर्ज नहीं चुका पाया, जिससे 39.18 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।
सुनवाई के दौरान इंडियन बैंक के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक समेत चार आरोपी लोक सेवकों की मौत हो गई। इसलिए उनपर लगे आरोप को हटा दिया गया है।
Published on:
17 Sept 2022 01:54 pm

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