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मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तमिलनाडु के इन तीन जिलों में नहीं दी रैली करने की अनुमति

हालांकि हाईकोर्ट ने बुधवार को दिए आदेश में यह जरूर कहा है कि आरएसएस 22 अक्टूबर को 11 जिलों में जुलूस निकालने की अनुमति दे दी जाती है।

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मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तमिलनाडु के इन तीन जिलों में नहीं दी रैली करने की अनुमति

मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तमिलनाडु के इन तीन जिलों में नहीं दी रैली करने की अनुमति

चेन्नई.

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को लेकर नया आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने 22 अक्टूबर में तमिलनाडु के मदुरै, रामनाथपुरम और शिवंगगा जिलों में रैलियां आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने बुधवार को दिए आदेश में यह जरूर कहा है कि आरएसएस 22 अक्टूबर को 11 जिलों में जुलूस निकालने की अनुमति दे दी जाती है।

आरएसएस की ओर से मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें संघ ने मदुरै सहित तमिलनाडु के 14 जिलों में कुल 20 स्थानों पर रैलियां आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। संघ की ओर से दायर की गई याचिका में मांग की गई थी कि उसे मदुरै, तंजावुर, तिरुचि, दिंडीगुल, तेनी, पुदुकोट्टै, करूर, तिरुनेलवेली, तुत्तुकुडी, तेनकासी, विरुदनगर, शिवगंगा, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी सहित 14 जिलों में रैलियां आयोजित करने की अनुमति दी जाए।

इससे पहले आरएसएस के आवेदन पर पुलिस ने स्पष्ट किया था कि वे पसुम्पोन थेवर जयंती और मरुदु पंड्यार गुरु पूजा जैसे आयोजनों के कारण इन जिलों में उनकी रैली को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। इसके बाद संघ की ओर से हाईकोर्ट की की मदुरै बेंच एक याचिका दायर करके रैली के लिए अनुमति मांगी गई थी।