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ऑनलाइन दवा बिक्री पर 20 मार्च तक पाबंदी नहीं

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन दवा विक्रय के लिए नए नियम-कायदे बनाने में और मोहलत की मांग की

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Online drug sales rebate extended till March 20

ऑनलाइन दवा बिक्री पर 20 मार्च तक पाबंदी नहीं

चेन्नई. ऑनलाइन दवा बिक्री की छूट को २० मार्च तक बढ़ाया गया है। मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बिक्री पर रोक लगाई थी जिसे डबल बेंच ने हटा दिया था। हाईकोर्ट में तमिलनाडु दवा व्यापारी संघ ने ऑनलाइन दवा बिक्री के व्यवसाय में अपंजीकृत कारोबारियों के होने तथा बिना डॉक्टरी पर्ची के दवा की सप्लाई किए जाने सहित अन्य मुद्दों को उठाते हुए इस पर रोक लगाने की अर्जी लगाई थी।

इस मामले की पूर्व सुनवाई में केंद्र सरकार को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निर्देश दिया था कि वह ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर ३१ जनवरी तक नियमावली तैयार करे तथा तब तक इस तरह के कारोबार पर रोक लगा दी थी। अपील के बाद सिंगल जज के निर्देश पर डबल बेंच ने रोक लगा दी थी।

इस याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने ऑनलाइन दवा विक्रय के लिए नए नियम-कायदे बनाने में और मोहलत की मांग की। न्यायाधीश एम. सत्यनारायणन और बी. राजमाणिक्कम की पीठ ने केंद्र को मोहलत देते हुए सुनवाई २० मार्च के लिए टाल दी। तब तक दवा की ऑनलाइन बिक्री भी जारी रहेगी।