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निजी वाहनों पर पुलिस स्टीकर लगाने वाले हो जाएं सावधान, हो सकती है सख्त कार्रवाई

- एडीजीपी ने नियमों को सख्ती से लागू करने का दिया निर्देश

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निजी वाहनों पर पुलिस स्टीकर लगाने वाले हो जाएं सावधान, हो सकती है सख्त कार्रवाई

निजी वाहनों पर पुलिस स्टीकर लगाने वाले हो जाएं सावधान, हो सकती है सख्त कार्रवाई

चेन्नई.

प्राइवेट वाहनों पर पुलिस के स्टीकर लगे वाहन अब रोके जाएंगे। इस बारे में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) ए. अरुण ने गत 22 नवम्बर को एक सर्कुलर जारी कर सभी आयुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को निजी वाहनों पर पुलिस के स्टीकर के अनधिकृत उपयोग को रोकने का निर्देश दिया, बावजूद इसके लोगों ने अपने वाहनों से इस प्रकार के स्टीकर अभी तक हटाए नहीं हैं जिससे ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई है।

अपराधी कर सकते हैं दुरुपयोग
एडीजीपी ने कहा यह उनके संज्ञान में आया है कि कई लोग अपने वाहनों, दुपहिया और चार पहिया वाहनों पर पुलिस स्टीकर चिपकाकर यात्रा कर रहे हैं, जिससे बड़ी सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं। राष्ट्र-विरोधी, अपराधी और उपद्रवी तत्व अवैध गतिविधियों के लिए इस स्टीकर का दुरुपयोग कर सकते हैं। वाहन जांच के दौरान पुलिस स्टीकर लगे दुपहिया वाहन की पुलिसकर्मी जांच नहीं करते। ऐसे में वह व्यक्ति कोई धोखाधड़ी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकता है।

सख्ती से लागू हो नियम
सर्कुलर में साफ कहा गया है, कि चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, निजी वाहनों पर पुलिस स्टीकर नहीं लगना चाहिए। सभी यूनिट अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम सख्ती से लागू करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। एडीजीपी अरुण ने कहा निर्देश को सख्ती से लागू किया जाए और उल्लंघन करने वाले को गंभीरता से लिया जाए। ज्ञातव्य है कि महीने की शुरुआत में खुद को सब-इंस्पेक्टर बताकर वडपलनी और आसपास के इलाकों में जनता व स्थानीय विक्रेताओं से पैसे वसूलने के आरोप में 30 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।