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रेत खनन घोटालाः तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ईडी की कार्रवाई को हरी झंडी

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने इस मामले में पांच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को समन पर रोक लगाने के मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अब पांचों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ईडी के बुलाने पर पेश होना होगा।

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रेत खनन घोटालाः तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ईडी की कार्रवाई को हरी झंडी

रेत खनन घोटालाः तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ईडी की कार्रवाई को हरी झंडी

Chennai.

कथित रेत-खनन घोटाला मामले में तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रेत-खनन घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई को हरी झंडी दे दी है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने इस मामले में पांच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को समन पर रोक लगाने के मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अब पांचों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ईडी के बुलाने पर पेश होना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिर तमिलनाडु सरकार पर सवाल उठाए और पूछा कि किस कानून के तहत ED के खिलाफ याचिका दाखिल की? राज्य सरकार को संसद के बनाए कानून का पालन करना होगा। राज्य के अफसरों को पता लगाने में ED का सहयोग करना चाहिए कि अपराध हुआ है या नहीं। यदि कलेक्टर व्यथित हैं तो कलेक्टर को अपील दायर करनी चाहिए थी।

जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा था कि राज्य कैसे अपील दायर कर सकता है? यदि कलेक्टर व्यथित है तो कलेक्टर को अपील दायर करनी चाहिए थी। तमिलनाडु सरकार के लिए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि क्या कलेक्टर राज्य का हिस्सा नहीं हैं? राज्य कलेक्टरों की ओर से फाइल कर सकता है।