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विषाक्त खाना खाने से लडक़ी की मौत के बाद प्रशासन करेगी होटलों में छापेमारी

मंत्री ने कहा कि जो रेस्तरां निर्धारित गुणवत्ता को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपराध के आधार पर या तो सील कर दिया जाएगा या उनका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा।

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चेन्नई.

तमिलनाडु का खाद्य विभाग कुछ दिन पहले नामक्कल जिले में 14 वर्षीय लडक़ी की फूड पॉइजनिंग से मौत के बाद राज्यभर के होटलों में छापेमारी करेगा। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री एमए सुब्रमण्यन ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों का पता लगाने के लिए छापेमारी करने का आदेश दिया है। मंत्री ने अधिकारियों को यह जांचने का निर्देश दिया कि रेस्तरां खाद्य सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। मंत्री ने कहा, परोसे गए भोजन की गुणवत्ता की जांच की जाएगी और जहां घटिया भोजन परोसा जाएगा, उनपर जुर्माना लगाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जो रेस्तरां निर्धारित गुणवत्ता को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपराध के आधार पर या तो सील कर दिया जाएगा या उनका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा।

1.55 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला
तमिलनाडु के खाद्य विभाग ने अप्र्रेल से अगस्त तक कई होटलों में छापेमारी और निरीक्षण किया था और 1,894 मामले दर्ज किए गए थे। इन दोषी होटलों से करीब 1.55 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। मंत्री ने बयान में कहा कि नामक्कल रेस्तरां से एकत्र किए गए भोजन के नमूनों की लैब रिपोर्ट इस सप्ताहांत तक उपलब्ध होगी।

यह था मामला
नामक्कल शहर के एएस पेट्टै की 14 वर्षीय लडक़ी डी. कलैअरासी ने 16 सितम्बर को अपने माता-पिता धवकुमार-सुजाता, भाई डी भूपति और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नामक्कल शहर के परमथी रोड पर एक रेस्तरां में भोजन किया था। लडक़ी को अचानक पेट में दर्द हुआ और उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार 18 सितम्बर को लडक़ी की मौत हो गई।