
तमिलनाडु में प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को करना पड़ेगा 12 घंटे काम? जानिए सरकार ने क्या किए बदलाव
चेन्नई.
तमिलनाडु सरकार राज्य में नया श्रम कोड को प्रभावी करने जा रही है। इसमें काम के घंटे को आठ घंटे से बढ़ाकर अधिकतम 12 घंटे करने का प्रावधान है। प्राइवेट या निजी कंपनियों में 12 घंटे काम के घंटे संबंधी विधेयक पर आज विधानसभा में चर्चा हुई।राज्य की ज्यादातर निजी कंपनियों में काम करने वालों के सामने इस समय यही बड़ा सवाल है कि क्या उन्हें 12 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी। क्या अगले महीने से तमिलनाडु सरकार केंद्र की नए लेबर कोड के नियमों को लागू करेगी?
हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से श्रमिकों के कार्य दिवसों को घटाकर 4 दिन करने को कहा लेकिन काम के घंटे बढ़ाकर 12 घंटे से अधिक करने को कहा। इन परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे कार्य अधिनियम, वेतन अधिनियम, कार्यालय संबंध और कार्य सुरक्षा अधिनियम, स्वस्थ कार्य पर्यावरण अधिनियम नामक 4 नियमों में परिवर्तन करें।
केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक 13 राज्य पहले ही इसे स्वीकार कर चुके हैं और कुछ और राज्य इसे स्वीकार करने की प्रक्रिया में हैं। इसके अनुसार, कहा जा रहा है कि यह 4-दिवसीय कार्य नियम आने वाले वर्ष में लागू हो सकता है क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारों ने इन नए परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया है। साप्ताहिक अवकाश के शेष 3 दिन उपलब्ध हैं।
लेकिन अन्य राज्यों की सहमति नहीं होने के कारण परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ऐसे में तमिलनाडु विधानसभा में एक नया बिल पेश किया गया है। इसी के तहत आज विधानसभा में निजी कंपनियों में 12 घंटे काम करने के बिल पर चर्चा हुई।
कुछ आईटी कंपनियों द्वारा की गई मांग के कारण उत्पादन बढ़ाने और निवेश बढ़ाने के लिए इस प्रणाली को लाने के लिए एक बिल पेश किया गया है। इसका विधानसभा में डीएमके गठबंधन दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है। विशिका, कम्युनिस्ट पार्टियों, कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य दलों ने निजी कंपनियों में काम के घंटों का विरोध किया है। पार्टियों का कहना है कि यह श्रमिकों के कल्याण के खिलाफ है और यह लोगों के बुनियादी जीवन को प्रभावित करेगा।
श्रम मंत्री का स्पष्टीकरण
मंत्री गणेशन ने कहा, 12 घंटे का काम अनिवार्य नहीं है। कुछ आईटी कंपनियों ने 12 घंटे काम की मांग की। उनकी सहमति और मांग के चलते यह बिल लाया जा रहा है। नहीं तो जो काम 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है, वह मेरे लिए अनिवार्य नहीं है। विधान सभा में विधेयक पेश होने से पहले मंत्री ने समझाया कि अगर आप 8 घंटे काम करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं।
Published on:
21 Apr 2023 03:51 pm
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