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निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के संकाय को कुछ राहत देते हुए तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेजों के संबद्ध विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कॉलेज अपने शिक्षकों को वेतन से वंचित करके या अधिक बोझ से परेशान न करें।
यह निर्देश इरोड के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक शिक्षक की आत्महत्या के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के समक्ष दायर एक शिकायत के मद्देनजर आया है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि शिक्षक को कॉलेज द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किया गया था, जिससे वह गंभीर मानसिक अवसाद का कारण बना और अंततः आत्महत्या कर ली। मामले की सुनवाई करते हुए एनएचआरसी ने डीओटीई से रिपोर्ट मांगी थी। विश्वविद्यालय को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि निजी कॉलेज भर्ती करते समय मूल प्रमाणपत्रों को जब्त न करें और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन करें और उन्हें एआईसीटीई के मानदंडों के अनुसार वेतन प्रदान करें।
तकनीकी शिक्षा आयुक्त जी लक्ष्मी प्रिया ने 29 अगस्त को लिखे एक पत्र में अन्ना विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में औचक निरीक्षण करने के लिए लिखा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं।
Published on:
14 Sept 2022 07:20 pm
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