टीएनपीसीबी ने जारी किया आदेश
चेन्नई @ पत्रिका.
दीपावली पर्व पर पटाखे से होने वाले प्रदूषण का स्तर बढ़ते जा रहा है। इस संबंध में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) ने एक आदेश जारी कर केवल दो घंटे ही पटाखों को जलाने की अनुमति दी है, यानी दीपावली के दिन लोगों को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और फिर शाम 7 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी। टीएनपीसीबी के अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने 2018, 2019, 2020 और 2021 में लोगों को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और फिर शाम 7 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी।
इस वर्ष भी उसी समय का पालन किया जाएगा। यदि इन आदेशों का कोई उल्लंघन करता है, जो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अदालत के आदेश के अनुसार दीपावली त्योहार पर केवल हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति है। प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी जिलेवार वायु गुणवत्ता की निगरानी करेंगे और निर्धारित समय से परे पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने 108 एंबुलेंस स्टाफ को दीपावली पर छुट्टी नहीं लेने की सलाह दी है। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन विभाग के अधिकारी दीपावली के दिन सुरक्षा उपायों को लेकर बैठकें भी कर रहे हैं।