- शासनादेश हुआ जारी - वर्ना १०० यूनिट मुफ्त बिजली सहित टैरिफ छूट का लाभ नहीं मिलेगा
चेन्नई. बिजली के बिल में हुई बढ़ोतरी से खिसियाई जनता को सरकार ने छेड़ते हुए घोषणा की है कि ऊर्जा सब्सिडी प्राप्त करनी है तो उपभोक्ता संख्या से आधार लिंक कराएं। आधार जोडऩे पर ही उनको १०० यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिल सकेगा।
सरकार ने 6 अक्टूबर को इस सिलसिले शासनादेश जारी किया जिसके तहत सब्सिडी योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक पात्र व्यक्ति को आधार नंबर होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। जिनके पास आधार संख्या नहीं है और वे सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें आधार नामांकन केंद्र पर जाकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
आधार नम्बर आवेदन के बाद का विकल्प
आधार नम्बर की प्रतीक्षा कर रहे उपभोक्ता तब तक आधार नामांकन पर्ची या आधार नामांकन के लिए किए गए अपने आवेदन की एक प्रति के साथ बैंक पासबुक, मतदाता पहचान पत्र जैसे किसी भी अधिकृत पहचान दस्तावेज के साथ सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे। राज्य सरकार ने आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत यह आदेश जारी किया है।
इन लाभ के लिए आवश्यक
बिजली उपभोक्ताओं को निम्न लाभ के लिए आधार लिंक कराना होगा।
- सभी वर्ग में प्रथम 100 यूनिट (द्विमासिक) मुफ्त प्राप्त करने के लिए
- 100 से 200 यूनिट तक शुल्क कटौती का लाभ लेने के लिए (500 यूनिट तक के उपभोक्ता)
- बिजली की मुफ्त आपूर्ति का लाभ उठा रहे झुग्गी में बसे उपभोक्ता
- कृषि उद्देश्यों के लिए तहत लाभ लेने वाले किसान (सभी एचटी लाइन)
- दो महीने में १२० यूनिट तक का उपभोग करने वाले सार्वजनिक पूजा स्थल वाले उपभोक्ताओं (एलटी लाइन) को ऊर्जा शुल्क में छूट के लिए
- पावरलूम उपभोक्ता जिनको प्रथम 750 यूनिट मुफ्त है और अगली 750 यूनिट पर टैरिफ छूट का लाभ ले रहे हैं
- हथकरघा उपभोक्ता जिनको द्विमासिक बिल पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त है
बढ़े बिजली बिल से परेशानी
सरकार की इस पहल को लेकर विरोध हो रहा है। खासकर कच्ची बस्ती वाले लोग जिनके पास आधार नहीं है वे इस अतिरिक्त बोझ मान रहे हैं। उनका कहना है कि आधार के लिए उनको कतार में खड़ा किया जाएगा जबकि वे दिहाड़ी पर जिन्दा हैं। इसी तरह मध्यमवर्गीय परिवार भी बिजली बिल बढऩे से परेशान है। औसतन उनके बिल में ५०० रुपए का अंतर देखा गया है।