
छात्रा आत्महत्या मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पोस्टमॉर्टम पर रोक की मांग वाली पिता की याचिका खारिज की
चेन्नई.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु के कलाकुरिची में आत्महत्या करने वाली छात्रा के पिता की याचिका खारिज कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने छात्रा के दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। चीफ जस्टिस एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष पिता की याचिका पर दलील पेश करते हुए वकील ने मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, क्षमा करें, हाईकोर्ट पहले ही मामले को अपने कब्जे में ले चुका है।
तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने बेंच को सूचित किया कि हाईकोर्ट ने दूसरे पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों का एक पैनल पहले ही गठित कर दिया है। शीर्ष अदालत ने लडक़ी के पिता की ओर से दलील पेश करने वाले वकील से पूछा, आपको हाईकोर्ट पर कोई भरोसा नहीं है?
वकील ने शीर्ष अदालत से रा’य सरकार को दोबारा पोस्टमार्टम नहीं कराने के निर्देश देने का आग्रह किया। लेकिन कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
ज्ञातव्य है कि तमिलनाडु के सेलम जिले में 1& जुलाई को 12वीं कक्षा की छात्रा ने स्कूल की मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लडक़ी के परिवार वालों ने स्कूल के दो शिक्षकों पर मानसिक रूप से प्रताडि़त करने का आरोप लगाया, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
Published on:
19 Jul 2022 02:47 pm
बड़ी खबरें
View Allचेन्नई
तमिलनाडु
ट्रेंडिंग
