
जिला निर्वाचन कार्यालय
एक्सप्लेनर
छतरपुर. नवंबर माह में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी कुल 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इनमें से वह सिर्फ 10 हजार रुपए नकद खर्च कर सकेंगे। जब वह नामांकन आवेदन जमा करेंगे तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनको रजिस्टर दिया जाएगा। जिसमें प्रत्याशियों को हर दिन का खर्च दर्ज करना होगा, जिसका बिल एवं पक्की रसीद भी साथ में रखनी होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नम: शिवाय अरजरिया ने बताया कि प्रत्याशियों को खर्च का ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा।
50 हजार से अधिक नकद नहीं रख सकेंगे
उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी के खर्च की कुल सीमा 28 लाख रुपए तय की गई थी। इसके साथ ही वह 20 हजार रुपए नकद तक खर्च कर सकता था, लेकिन इस बार इसमें 10 हजार रुपए की कटौती की गई है। इस वजह से प्रत्याशी सभी तरह के खर्च में नकद भुगतान सिर्फ 10 हजार रुपए तक ही कर सकते हैं। इससे ऊपर के खर्च के लिए चैक एवं ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 50 हजार रुपए से अधिक नकद संबंधित के पास नहीं होना चाहिए।
प्रत्याशी को खुलवाना होगा नया बैंक खाता
चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को चुनाव में खर्च के लिए नया बैंक खाता स्वयं एवं अपने एजेंट के नाम से खुलवान होगा। इसी खाते के माध्यम से पूरा जमा एवं आहरण किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले रजिस्टर में तय फार्मेट में चुनाव खर्च की जानकारी दर्ज करनी होगी। जिसे मतदान के तीन दिन पहले दिल्ली से आने वाली निर्वाचन टीम के सदस्यों द्वारा देखा जाएगा और कमी होने पर उसे सुधार भी कराया जाएगा।
हिसाब नहीं देने पर तीन साल के लिए होंगे अयोग्य
चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय का लेखा- जोखा निर्वाचन अधिकारी के पास आय- व्यय एवं लेखा रजिस्टर, बिल, रसीद सहित जमा करना होगा। यदि किसी भी प्रत्याशी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो वह विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद एवं राज्यसभा के निर्वाचन के लिए तीन साल तक आयोग्य घोषित हो जाएग। इसके अलावा जुर्माना की कार्रवाई तक की जाएगी।
Published on:
18 Oct 2023 11:09 am
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