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अवैध भवन में बिना लाइसेंस चल रही पॉलीथिन फैक्ट्री का गिरेगा भवन

कमर्शियल उपयोग की परमिशन नहीं होने पर सीएमओ ने मांगा जवाब

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 प्लास्टिक फैक्ट्री

प्लास्टिक फैक्ट्री

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छतरपुर. नारायणपुरा के नटपुरवा में रिहायशी मकान का अवैध निर्माण कर बागेश्वर पॉलीथिन फैक्टरी संचालित करने पर सीएमओ ने आनंद और महेन्द्र चंद्रपुरिया पिता सुख प्रसाद को नोटिस जारी किया है। सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने नारायणपुरा के निकाय क्षेत्र में भवन का अवैध तरीके से व्यावसायिक प्रयोजन के लिए निर्माण किए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने चंद्रपुरिया बंधुओं को तीन दिन के अंदर भवन की अनुज्ञा, कमर्शियल उपयोग, निर्माण की स्वीकृति के दस्तावेज तलब किए हैं।
नपा सीएमओ ने रिहायशी मकान में प्रतिबंधित पॉलीथिन फैक्टरी का अवैध तरीके से संचालन किए जाने पर अभियोजन की कार्रवाई किए जाने की चंद्रपुरिया बंधुओं को सूचना भेजी है। सीएमओ ने नगर पालिका एक्ट अधिनियम 1961 की धारा 187 एवं 223 का उल्लंघन पाए जाने पर निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त किए जाने की भी चेतावनी दी है। नोटिस में सीएमएओ ने भूमि का कमर्शियल डायवर्सन, भवन निर्माण की स्वीकृति के दस्तावेज तलब करते हुए मकान के टैक्स की रसीद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
चंद्रपुरिया बंधुओं द्वारा रिहायशी मकान में प्रतिबंधित पॉलीथिन फैक्टरी संचालित करने पर नगरपालिका प्रशासन ने सख्ती शुरु कर दी है। यदि नपा की अनुमति और अनापत्ति समेत भवन की अनुज्ञा नहीं पाई गई तो मकान को जमींदोज किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जवाब मिलने के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा।