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चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाई तो खैर नहीं, होगी सख्त कार्रवाई

Chinese Manjha Banned: मध्यप्रदेश के छतरपुुर में चाइनीज मांझे वाली पतंग उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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Chinese Manjha Banned: देशभर में मकर संक्राति के अवसर पर लोग तिल के लड्डू खाने के साथ-साथ पतंग भी उड़ाते हैं। इन्हीं पतंगों के आड़ में चाईनीज मांझे का कारोबार भी किया जाता है। चाईनीज मांझा बेहद खतरनाक होता और इससे हर साल कई लोगों की जान चली जाती है और पक्षी भी घायल होते हैं। विशेष रूप से यह दोपहिया वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित होता है। क्योंकि इसके गले या हाथ में फंसने से गंभीर चोटें आ सकती हैं।

जिसे लेकर मध्यप्रदेश में भी सख्ती अपनाई गई है। छतरपुर जिले में मजिस्ट्रेट पार्थ जैसवाल ने आमजन की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चाइनीज मांझा पर दो माह के लिए प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत जिले की सभी राजस्व सीमाओं में लागू रहेगा।

चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई

प्रशासन के अनुसार चाइनीज मांझा से राहगीरों और वाहन चालकों के घायल होने की घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आदेश के तहत चाइनीज मांझा का उपयोग, बिक्री और भंडारण प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि, सोमवार की रात इंदौर की जूनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार से चाइनीज मांझे के 8 बोरे जब्त किए थे।