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चार पहिया वाहनों में घरेलू सिलेंडर से भर रहे गैस, अवैध कारोबार पर कार्रवाई न होने से रहवासियों को हादसे का डर

दो कारों में घरेलू सिलेंडर से गैस भरने के स्टिंग से अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। इस अवैध गतिविधि से आसपास के रहवासियों में डर का माहौल है।

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gas refling

अवैध गैस रिफलिंग करते हुए

छतरपुर. हरपालपुर नगर के रिहायशी इलाकों में अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेंडरों से कारों में गैस रिफिलिंग का कार्य खुलेआम किया जा रहा है। ताजा मामला कन्या हायर सेकंडरी स्कूल के पीछे की गली का है, जहां दो कारों में घरेलू सिलेंडर से गैस भरने के स्टिंग से अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। इस अवैध गतिविधि से आसपास के रहवासियों में डर का माहौल है।

स्टिंग
स्थान- हरपालपुर
समय- सुबह 9 बजे

स्कूल के पीछे की गली में घर से घरेलू सिलेंडर निकालकर वैन में गैस रिफलिंग की जा रही है। पहले सफेद रंग की वैन में एक सिलेंडर की गैस भरी गई। इसके तुरंत बाद एक अन्य वैन भी आई जिसमें दूसरे सिलेंडर के जरिए गैस भरी गई। चार पहिया वाहनों में गैस भरने का ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। एक के बाद एक कार आती गई और गैस की अवैध व खतरनाक रिफलिंग चलती रही। खासतौर पर इन वाहनों में वैन थी, जो स्कूलों के बच्चों व यात्रियों के परिवहन में इस्तेमाल हो रही है। इससे हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है।

सुबह से देर रात तक चल रही अवैध गतिविधि


स्थानीय लोगों ने बताया कि यह गैस रिफिलिंग का कार्य कोई नया नहीं है। यह रोजाना सुबह, शाम और यहां तक कि देर रात तक किया जाता है। संबंधित मकान में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण किया जाता है। जब रिफिलिंग की जाती है तो सिलेंडर से रिसाव के कारण आसपास गैस की तेज बदबू फैल जाती है, जिससे मोहल्लेवासी परेशान रहते हैं और हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है।

ये कह रहे स्थानीय लोग


स्थानीय निवासी रामगोपाल वर्मा ने बताया हम कई बार अधिकारियों को मौखिक सूचना दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे बच्चों और परिवार की जान खतरे में है। एक अन्य निवासी महिला गृहिणी रेखा तिवारी ने बताया, गैस रिसाव के कारण हम रसोई में भी गैस जलाने से डरते हैं। एक चिंगारी से पूरी गली तबाह हो सकती है।

प्रशासनिक आदेश पर एक्शन नहीं


गौरतलब है कि बीते दिनों जिला कलेक्टर द्वारा मैरिज हॉल व अन्य व्यवसायिक स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। लेकिन इस तरह के गंभीर मामलों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। यह पूरी प्रक्रिया न सिर्फ खतरनाक है बल्कि गैस एजेंसियों और सुरक्षा नियमों की सीधी अवहेलना भी है। गैस सिलेंडरों का इस तरह से व्यावसायिक उपयोग करना भारतीय गैस नियमों का उल्लंघन है, जिसमें जेल तक की सजा का प्रावधान है।

इनका कहना है


गैस की अवैध रिफलिंग पर कार्रवाई की जाती है। सूचना मिली है, हरपालपुर क्षेत्र में कार्रवाई के लिए टीम को निर्देशित कर रहे हैं। गैस की अवैध रिफलिंग पर कार्रवाई की जाएगी।
सीताराम कोठारे, डीएसओ