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गाडिय़ों से हटवाए जा रहे हूटर, ब्लैक फिल्म और लाल-पीली बत्ती

विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में आई यातायात पुलिस

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छत्रसाल चौक पर हुई कार्रवाई

छत्रसाल चौक पर हुई कार्रवाई

छतरपुर. आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत यातायात थाना पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। सुबह यातायात पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी की गई और इसके बाद शाम को शहर के प्रमुख चौराहे छत्रसाल चौक पर चैकिंग लगाकर ऐसे वाहनों पर कार्यवाही की गई जो हूटर, कांच पर ब्लैक फिल्म, लाल-पीली बत्ती अथवा पदनाम या चिन्ह लगाकर चलाए जा रहे थे।

यातायात थाने के सूबेदार दलवीर मार्को ने बताया कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार यह कार्यवाही की जा रही है। वाहन चालकों के लिए सोशल मीडिया पर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें सभी आवश्यक नियमों का उल्लेख कर पालन करने की अपील की गई है। इसके साथ ही प्रतिनिदिन प्रमुख चौक-चौराहों पर चैकिंग लगाई जाएगी और नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि यातायात पुलिस द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें लोगों से अपील की गई है कि वे शराब पीकर वाहन न चलायें, दो पहिया वाहन चालक हेलमेट एवं चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट लगाएं, गति सीमा का उलंघन न करें, नियंत्रित गति से वाहन चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें और सडक़ पार करते समय यातायात संकेतों (ट्रैफिक साइन) पर विशेष ध्यान दें और नो पार्किंग जोन, प्रतिबन्धित क्षेत्र तथा सडक़ पर वाहन पार्क न करें।

ऐसे वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही
सूबेदार दलवीर मार्कों ने बताया कि वाहन चालक अपने वाहनों में आगे एवं पीछे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट विधिवत लगाएं अन्यथा उन पर केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा वाहन के ऊपर लाल, पीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग करने वालों पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 108 के अन्तर्गत की जाएगी। मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 185 के उपनियम (4) के तहत वाहनों में सायरन अथवा हूटर का अनाधिकृत उपयोग पूर्णत: वर्जित किया गया है, इसका उल्लंघन करने वाले और वाहन की नंबर प्लेट पर पदनाम अथवा चिन्ह का उपयोग करने वाले के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।