
छत्रसाल चौक में चस्पा प्रचार सामग्री,छत्रसाल चौक में लगे बेनर
छतरपुर. शहर के मुख्य चौक-चौराहे, सड़के और गलियां अवैध पोस्टर और बैनर से पटे पड़े हैं। राजनीतिक हस्ताक्षेप रखने वाले प्रभावशाली लोगों ने नगर पालिका से अनुबंध किए बिना ही जगह-जगह पर पोस्टर और बैनर लगा दिए हैं। इससे जहां शहर की सुंदरता को प्रभावित हो रही हैं। वहीं नगर पालिका को सालाना राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। अवैध रूप से लगाए गए इन होर्डिंगों की संख्या एक सैकड़ा से अधिक होना बताई जाती है। हालांकि अभी तक नगर पालिका ने अवैध होर्डिंग की सूची तैयार नहीं की हैं। वहीं इन्हेंं हटाए जाने के लिए भी नगर पालिका के पास कोई प्लान नहीं है।
शहर की सड़कों पर अवैध बैनर, पोस्टर की भरमार है। कहीं पेड़ों पर इसे लटकाया गया है तो कहीं बिजली के पोल और बास-बल्लियों के सहारे खड़ा कर दिया गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों व व्यावसायिक कंपनियों के प्रचार करने की होड़ मची है। होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाने वालों को जैसे ही इन्हें किसी अवसर पर प्रचार करने का ठेका मिलता है, रातोंरात शहर को होर्डिंग से पाट दिया जाता है। इससे सुबह शहर की खूबसूरती छिनी नजर आती है।
नियमों की अनदेखी कर लगाए जा रहे होर्डिंग से आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। सड़कों के किनारे और डिवाइडर पर नीचे की तरफ लटकाए गए बैनर व पोस्टर वाहन चालकों का ध्यान भटका दे रहे हैं। जिससे वह अक्सर अनियंत्रित हो जा रहे हैं। इससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। नगर पालिका प्रशासन बैनर पोस्टर पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। हर बार कार्रवाई की योजना बनती है, लेकिन रसूखदारों के आगे यह ठंडे बस्ते में चली जाती है।
इसी तरह के हाल सरकारी कार्यालयों और डिवाईडरों का है जहां पर प्रचार सामग्री चिपका कर बदरंग बनाया ला रहा है।
चौराहा व डिवाइडर पर लटकाए जा रहे बैनर पोस्टर
शहर के चौराहों व डिवाईडरों के साथ ही सड़क किनारे बिजली पालों में होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लटकाए जा रहे हैं। शहर के जवाहर रोड, पन्ना रोड, सागर रोड़, नौगांव रोड, बाजार रोड सहित सभी प्रमुख चौक चौराहों और मार्गों में बैनर, पोस्टर अवैध रूप से लगाए गए हैं और इनमें मजबूती नहीं होने से वह तेज हवा के झोका आने से टूटकर सड़क पर गिर जाते हैं। जो सड़क दुघटना का कारण बन रहे हैं।
ये है विज्ञापन नीति
1- सड़क की सतह से न्यूनतम ऊंचाई 15 फीट होगी, जहां वृक्षों की हरियाली, पुरातात्विक महत्व के भवनों को नुकसान पहुंचे या प्रभावित हो वहां होर्डिंग नहीं लगेंगे।
2- होर्डिंग से किसी प्रकार का यातायात प्रभावित नहीं होना चाहिए।
3- होर्डिंग के लिए स्ट्रक्कर इंजीनियर का प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा। किसी भी भवन की छत पर होर्डिंग लगाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।
4- भवन की छत पर कुल क्षेत्रफल से १० प्रतिशत से अधिक जगह पर नहीं लगेगा। इसके लिए नगर पालिका से अनुमति लेना जरूरी होगा।
5- चौराहों पर लगे होर्डिंग्स सड़क वाहन चालकों को अन्य दिशाओं से आने वाले ट्रैफिक को दूर से देखने में बाधा उत्पन्न करते हैं।
6- ऐसे बैनर पोस्टर्स व बैनर वाहन चालकों का ध्यान विचलित करते हैं।
7- कई स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल पर ऐसे होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं जो यातायात को प्रभावित करते हैं।
इनका कहना है
हम इसकी जानकारी करवाते हैं, जहां-जहां पर भी बिना अनुमति के होर्डिंग, बैनर या पोस्टर लगाए गए हैं, उन्हें जल्द ही हटाया जाएगा और सम्बंधित पर कार्रवाई की जाएगी।
माधुरी शर्मा, सीएमओ, नगर पालिका, छतरपुर
Published on:
24 Feb 2024 05:43 pm
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