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बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों लागू रहेगी धारा १४४

बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों लागू रहेगी धारा १४४

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बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों लागू रहेगी धारा १४४

बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों लागू रहेगी धारा १४४

छतरपुर. आगामी १ अपे्रल से शुरू होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए कलक्टर ने आदेश जारी कर परीक्षा के दौरान स्कूल प परीक्षा केंद्र के १०० मीटर की परिधि में धारा १४४ लागू होगी। गुरुवार को कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदीप जीआर ने 9 फरवरी 2023 को जारी किए आदेश में लेख किया है कि हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी, हायर सेकण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा, शारीरिक शिक्षा प्रतिशक्षण एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा डीपीएसई के व अन्य परीक्षाएं 1 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षार्थी अलग-अलग स्थानों से आएगें। जिनके साथ अन्य लोगों के भी केंद्र के बाहर आने की संभावना है, ऐसी परिस्थिति में परीक्षा केंद्रों के बाहर बडी संख्या में जन समुदाय के एकत्र होने की आशंका रहेगी। ऐसी स्थिति में परीक्षा शांति पूर्ण व भय मुक्त कराने के लिए निर्धारित परीक्षा स्थलों पर एकत्रित होने वाले जन समुदाय को नियंत्रित व प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक हो गया है। धारा १४४ में छतरपुर जिले में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की पात्रता के लिए बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर क्षेत्रांतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक शस्त्र व बंदूक. राईफर, पिस्टल, भाला, बल्लम, बरछी, लाठी व अन्य प्रकार के घातक हथियार व विस्फोटक सामग्री परीक्षा स्थल पर लेकर नहीं चलेगा।
परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में अनावश्यक रूप से पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर उपस्थित नहीं रहेगा।
परीक्षा केंद्र की 100 मीटर की परिधि में दो पहिया या चार पहिया वाहनों का अस्थाई रूप से खड़ा किया जाना भी प्रतिबंधित रहेगा।
वहीं यह आदेश परीक्षा स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने आदि में तैनात शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही यह आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व लंगडा पन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है।